शादी समारोहों व अंतिम संस्कार में सोशल गैदरिंग को लेकर दोबारा से आदेश जारी

punjabkesari.in Saturday, Aug 08, 2020 - 03:31 PM (IST)

चंडीगढ़(राजिंद्र): गृह मंत्रालय के आदेश पर प्रशासन ने सोशल गैदरिंग को लेकर दोबारा से आदेश जारी किए हैं और उनकी सख्त पालना के भी निर्देश दिए हैं। यू.टी. ने साफ किया है कि शादी समारोहों में 50 लोगों से ज्यादा गैदरिंग की इजाजत नहीं है। इसी तरह अंतिम संस्कार में भी 20 लोगों से अधिक की गैदरिंग की अनुमति नहीं है। 

प्रशासन के इन आदेशों की सख्ती से पालना करनी होगी और ऐसा न करने पर कार्रवाई की जाएगी। आदेश की कॉपी जरूरी कार्रवाई के लिए रजिस्ट्रार जनरल, पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट को भी भेजी गई है।

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