हाईकोर्ट सहित जिला अदालतों में Physical hearing शुरू करने का करें आदेश जारी: घुम्मण

punjabkesari.in Tuesday, Jan 05, 2021 - 11:11 AM (IST)

होशियारपुर(अमरेन्द्र मिश्रा): पंजाब की अदालतों में मामले की सुनवाई के लिए फिजिकल हियरिंग शुरू न होने के कारण जिला बार एसोसिएशन होशियारपुर के प्रधान एडवोकेट पलविन्द्र सिंह घुम्मण के नेतृत्व में सोमवार को अदालत परिसर में विरोध जताया। एडवोकेट घुम्मण के साथ नाराज वकीलों ने सरकार पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि जब देश के 25 में से 15 हाईकोर्ट में फिजिकल हियरिंग हो रही है तो पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के साथ-साथ जिला अदालतों में फिजिकल हियरिंग क्यों नहीं हो सकती? उनका कहना था कि हाईकोर्ट व अन्य जिला अदालतों में नए केस आने कम हो गए हैं वहीं आम जनता का विश्वास अदालतों से उठने लगा है जिन्हें इंसाफ पाने का कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा अत: सरकार अदालतों में फिजिकल हियरिंग शुरू करने का आदेश जारी करे। 

जब स्कूल-कालेज व राजनीतिक रैलियां शुरू फिर वकीलों के साथ भेदभाव क्यों
जिला बार एसोसिएशन के प्रधान एडवोकेट पलविन्द्र सिंह घुम्मण के साथ वकीलों में शामिल बी.एस. रियाड़, गोबिंद जसवाल, दीपक शर्मा, विशाल नंदा, सुखविन्द्रजीत सिंह संघा, मनमोहन खन्ना, गुरमेल सिंह, मनीष पटियाल, इशान कौशल, संदीप कुमार, पलविन्द्र कुमार पल्लव, राजेश सभ्रवाल, दविन्द्रपाल सिंह, गुरजिन्द्र सिंह, ज्योति ए. सिंह, संदीप शर्मा ने कहा कि कोरोना संक्रमण के मामले में कमी आने के बाद जब देश में स्कूल-कालेज के साथ-साथ राजनीतिक रैलियां व खेल-कूद समारोह हो सकते हैं तो अदालतों में फिजिकल हियरिंग के जरिए सुनवाई शुरू करने में आखिर क्या दिक्कत है। 

उन्होंने कहा कि फिजिकल हियरिंग शुरू नहीं होने से वकीलों के साथ-साथ अदालत परिसर में काम करने वाले स्टाफ के सामने आर्तिक समस्या आने लगी है। वहीं लोगों को सही तौर पर न्याय मिलने में देरी से लोगों का अदालत पर से विश्वास में भी कमी आने लगी है। उन्होंने सरकार से अपील की कि वकीलों, स्टाफ व आम लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जिला अदालतों में फिजिकल हियरिंग तुरंत शुरू कर देनी चाहिए, खासकर क्रिमिनल केसों में तो ऐसा किया जा सकता है, जिसमें केवल दो ही कौंसिल पेश होते हैं।

अदालतों में इन कारणों से शुरू नहीं हो रही है फिजिकल हियरिंग
गौरतलब है कि देश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने पर अदालतों में फिजिकल हियरिंग के जरिए सुनवाई पर रोक लगा दी गई थी। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की बार एंड बैंच को:आर्डिनेशन कमेटी की बैठक में 4 जजों, एडिशनल सॉलिस्टर जनरल ऑफ इंडिया, पंजाब एंड हरियाणा के एडवोकेट जनरल व चंडीगढ़ के सीनियर स्टैंडिंग कौंसल व बार एसोसिएशन के साथ हुई बैठक में कमेटी ने ब्रिटेन से आए कोरोना स्ट्रेन वायरस का हवाला देते हुए कहा है कि फिलहाल अदालतों में फिजिकल हियरिंग संभव नहीं है।

कमेटी के अनुसार अभी केंद्र और हैल्थ अथॉरिटी से फिजिकल हियरिंग शुरू किए जाने की अनुमति नहीं मिली है। कमेटी के इस निर्णय के खिलाफ बार एसोसिएशन ने अदालतों में फिजिकल हियरिंग शुरू करने की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है।


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Sunita sarangal

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