कै. अमरेन्द्र के सी.पी.एस. सुरेश कुमार की नियुक्ति को पूर्व वित्त मंत्री चिदम्बरम ने सही ठहराया

punjabkesari.in Thursday, Oct 11, 2018 - 08:20 AM (IST)

चंडीगढ़(बृजेन्द्र): मुख्यमंत्री कै. अमरेंद्र सिंह के चीफ प्रिंसीपल सैक्रेटरी (सी.पी.एस.) रि. आई.ए.एस. सुरेश कुमार की नियुक्ति मामले में बुधवार को पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने सरकार द्वारा की गई सुरेश कुमार की नियुक्ति को जायज ठहराते हुए दलीलें पेश कीं।

करीब 2 घंटे तक पेश दलीलों में चिदम्बरम ने सुप्रीम कोर्ट की कई जजमैंट्स का भी हवाला दिया। वहीं कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कार्यालय संभालने के बाद सबसे पहले यू.पी. कैडर के 1967 बैच के रि. आई.ए.एस. नृपेंद्र मिश्रा को अपना प्रिंसीपल सैक्रेटरी बनाया था। 

चिदम्बरम ने कहा कि 1983 बैच के आई.ए.एस. सुरेश कुमार की नियुक्ति नियमों के तहत ही की गई थी। कहा गया कि मुख्यमंत्री ने चुनावी घोषणा पत्र में जो वायदे किए थे उनकी योजना बनाने, कार्रवाई आदि के लिए योग्य अफसरों की जरूरत थी जिसके तहत सुरेश कुमार की नियुक्ति की गई। वहीं, बताया गया कि सुरेश कुमार को कांट्रैक्ट के आधार पर रखा गया है। मुख्यमंत्री को अपनी पसंद के अफसर की नियुक्त करने का अधिकार है।

सुरेश कुमार को जो पोस्ट दी गई है वह नॉन-कैडर पोस्ट है। यह पोस्ट सुरेश कुमार के लिए तैयार की गई है। उन्होंने बताया कि सरकार के विभिन्न विभागों में कांट्रैक्ट पर नियुक्तियां की जाती हैं। वहीं संबंधित नियुक्ति में संविधान के अनुच्छेद 166 की किसी भी प्रकार से उल्लंघना नहीं हुई। मामले की अगली सुनवाई 16 अक्तूबर से शुरू होगी जिसमें वादी अपना पक्ष रखेंगे और चिदम्बरम संभवत: 17 अक्तूबर को पेश होंगे। 

swetha