पटियाला मेयर मामला: हाईकोर्ट ने सुनाया यह फैसला

punjabkesari.in Tuesday, Dec 21, 2021 - 01:42 PM (IST)

पटियाला (मनदीप जोसन): 25 नवंबर 2021 को लोकल बॉडी मंत्री की तरफ से पटियाला के मेयर संजीव बिट्टू को सस्पेंड करने के बाद मेयर बनाम लोकल बॉडी मंत्री के बीच शुरू हुई ‘जंग’ में आखिर लोकल बॉडी मंत्री को झटका लगा और मेयर संजीव बिट्टू विजेता हो कर बाहर निकले। सरकार ने माननीय हाईकोर्ट में झुकते हुए कबूल किया कि मेयर संजीव शर्मा बिट्टू को सस्पेंड नहीं किया जा सकता। मेयर पहले की तरह अपने अपने पद पर बने रहेंगे। आपको बता दें कि मेयर की सभी शक्तियां पटियाला नगर निगम के कमिश्नर को देने के लिए अदालत में कुछ काउंसलरों ने भी पटीशन दी थी, वह भी खारिज कर दी गई है।

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हाईकोर्ट में मेयर संजीव शर्मा बिट्टू को हटाने का केस जीतने के बाद मेयर के हक में वोट करने वाले सभी 23 काउंसलरों के साथ-साथ पंजाब लोग कांग्रेस के नए सदस्यों में भी जोश भरा है। दूसरी तरफ मेयर को हटाने वाले पक्षों में निराशा की लहर है। जिक्रयोग्य है कि जैसे ही कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया, उसके बाद शहर की राजनीति में भूचाल आ गया। पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में तरह-तरह की बातें होने लग पड़ी और पटियाला की राजनीति का मुख्य केंद्र लोकल बॉडी मंत्री और कांग्रेस पार्टी के सूबा प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू को माना जाने लगा।

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पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहने के बाद पंजाब के चोटी के कांग्रेसी नेताओं ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के नजदीकियों से पद छीनने का सिलसिला शुरू कर दिया है। लेबर फाउंडेशन के चेयरमैन विश्वास सैनी, पी.आर.टी.सी. के चेयरमैन के.के. शर्मा और कांग्रेस के जिला शहरी प्रधान के.के. मल्होत्रा को उनके पद से हटा दिया गया है। इसके बाद मेयर संजीव शर्मा बिट्टू का नंबर आया। उनके खिलाफ 18 नवंबर 2021 को अविश्वास पत्र दायर किया गया जिस पर 39 कौंसलरों के दस्तखत थे।

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News Editor

Kalash

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