पंजाब में जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद सरकार सख्त, जारी किए नए आदेश

punjabkesari.in Thursday, Aug 20, 2020 - 11:25 AM (IST)

चंडीगढ (अश्वनी): पंजाब में 5 सितम्बर से एथनॉल और स्प्रिट की ढुलाई करने वाले वाहन बिना जी.पी.एस. के नहीं चलेंगे। नकली शराब पर रोकथाम की कड़ी में आबकारी विभाग ने इस बाबत नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री के हुक्मों पर आबकारी कमिश्नर रजत अग्रवाल द्वारा जारी दिशा-निर्देशों अनुसार सामान ले जाने वाले वाहन के जी.पी.एस. कॉर्डीनेट्स को यूनिट द्वारा सामान पहुंचाने की तारीख से कम से कम 15 दिन के समय के लिए संभाल कर रखना अनिवार्य होगा।

इसका मकसद डिस्टिलरियों द्वारा निर्मित ऐक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल (ई.एन.ए.), ईथनॉल, स्पैशली डीनेचर्ड स्पिरिट (एस.डी.एस.), डीनेचर्ड स्पिरिट (डी.एन.एस.) और रैक्टीफाईड स्पिरिट (आर.एस.) की ढुलाई पर कड़ी नजर रखना है। उन्होंने बताया कि टैंकरों की छेड़छाड़ रहित सीलबंदी, रवानगी से पहले डिस्टिलरी इकाइयों की जिम्मेदारी और नए नियमों के अंतर्गत सील सिर्फ प्राप्तकर्ता द्वारा ही तोड़ी जाएगी। साथ ही टैंकर/ट्रक की सर्टीफिकेशन का रिकॉर्ड भी संभाल कर रखना जरूरी होगा। सिर्फ खराबी की स्थिति के बिना यातायात वाले वाहन को रास्ते में रुकने की आज्ञा नहीं होगी। ऐसी स्थिति में भी 15 मिनट में आबकारी ऑफिसर इंचार्ज को सूचित करना होगा।

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