रजिस्ट्रार दफ्तरों में रजिस्टरी के लिए परेशान होते लोगों को मिली राहत

punjabkesari.in Thursday, Apr 07, 2022 - 05:40 PM (IST)

अमृतसर (गुरिंदर सागर): रजिस्ट्रियां करवाने के लिए सब रजिस्ट्रार दफ्तरों में आते लोग जो कि अक्सर निवासी द्वारा की जा रही देरी के कारण परेशान होते हैं, उन्हें बड़ी राहत देते हुए डिप्टी कमिश्नर कम रजिस्ट्रार स. हरप्रीत सिंह सूदन ने हिदायत की है कि किसी की भी निवासी की तरफ से रजिस्टरी अपॉइंटमेंट के अनुसार ही दर्ज करवाई जा सकेगी और इसमें की गई देरी के लिए निवासी खुद जिम्मेदार होगा। उन्होंने कहा कि यदि सब रजिस्ट्रार किसी सरकारी काम के लिए दफ्तर से बाहर हो तो दफ्तर के बाहर नोटिस लगा कर लोगों को सूचना दी जाए और उस नोटिस में दिए गए समय अनुसार वापिस आ कर रजिस्ट्रेशन का काम यकीनी बनाया जाए। जारी आदेशों में स्पष्ट किया है कि रजिस्टरी का समय शाम 5 बजे तक ही होगा, इसके बाद कोई रजिस्टरी नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा है कि यदि कोई रजिस्ट्रेशन के लिए कागजात 5 बजे से पहले पेश कर देता है पर रजिस्टरी 5 बजे के बाद में होती है तो इस संबंधी सब रजिस्टार लिखित रूप में कारण बताएंगे।

सूदन ने हिदायत की है कि जिस दिन सब रजिस्ट्रार की तरफ से कोर्ट लगाई जानी है, उस दिन रजिस्टरी का समय सुबह 9 से 2 बजे तक का होगा और इस संबंधी भी लोगों को नोटिस के जरिए जानकारी देनी जरूरी है। निश्चित समय और रजिस्टरी पेश न होने पर विक्रेता की तरफ से अपनी हाजिरी मार्क करवाई जाएगी और निश्चित समय पर विक्रेता और पावर आफ अटार्नी मौजूद हैं तो निश्चित समय या उससे पहले सभी दस्तावेज की जांच पड़ताल करवाने संबंधी निवासी की जिम्मेदारी होगी। अगर समय पर रजिस्टरी पेश नहीं की जाती तो संबंधित निवासी के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। जिस मामले में वकील की तरफ से रजिस्टरी लिख कर पेश की जाती हैं उस मामले में संबंधित वकील की निजी जिम्मेदारी होगी कि वह निश्चित समय में पड़ताल करवा कर रजिस्टर करवाएंगे।
 
आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि सब रजिस्ट्रार रजिस्टरी करने के उपरांत रजिस्टरी की कापी उसी दिन खरीददार /विक्रेता को सौंपने के लिए पाबंद होंगे और उनसे रजिस्टरी प्राप्त करने की रसीद ली जानी जरूरी होगी। इस संबंधी पटवारी निर्धारित समय में इंतकाल कर कानूनगो के पास पड़ताल के लिए पेश करेंगे और संबंधित कानूनगो पड़ताल करने के उपरांत इंतकाल तहसीलदार /नायब तहसीलदार के पास आदेशों के लिए पेश करेंगे। हलका पटवारी की तरफ से दर्ज किए गए रजिस्टर्ड निवासी के इंतकाल संबंधी तहसीलदार /नायब तहसीलदार की तरफ से निश्चित हुए समय में फैसला कर कंप्यूटर डेटाबेस में अमल किए जाएंगे। इसमें हुई देरी के लिए संबंधित तहसीलदार /नायब तहसीलदार जिम्मेदार होंगे। इसके इलावा हिदायत की जाती है कि माननीय पंजाब सरकार के आदेशों के अंतर्गत पर्चा रजिस्टर होने से 45 दिन के अंदर अंदर इंतकाल दर्ज और फैसला किया जाना जरूरी है।

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News Editor

Kalash

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