10 मरले का प्लॉट है आपके पास तो आपके लिए है Good News
punjabkesari.in Monday, Aug 18, 2025 - 05:56 PM (IST)

चंडीगढ़: बढ़ती गाड़ियों की संख्या और पार्किंग को लेकर बढ़ते विवाद को देखते हुए सरकार ने नया यूनिफाइड बिल्डिंग बायलॉज लागू करने की तैयारी कर ली है। इसके तहत अब नए घरों में पार्किंग की अनिवार्य व्यवस्था करनी होगी, ताकि सड़क पर गाड़ियां खड़ी होने से पड़ोसियों के बीच होने वाले झगड़े खत्म हो सकें।
वहीं जानकारी के अनुसार बिल्डिंग बायलॉज का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और अब इसकी अंतिम मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री के फैसले का इंतजार है। मिली जानकारी के मुताबिक, मंजूरी मिलने के बाद इस महीने ही पंचकूला की तर्ज पर यह बायलॉज लागू कर दिया जाएगा।
नई नीति के तहत 300 गज वाले प्लॉट पर घर के नीचे मजबूत पिलर्स पर कवर्ड पार्किंग बनानी होगी, जिसके ऊपर 3 मंजिला मकान बनाए जा सकेंगे। वहीं, 500 गज से अधिक वाले प्लॉट पर पार्किंग के ऊपर 4 मंजिल तक निर्माण की अनुमति मिलेगी। पुराने घरों की रेनोवेशन या ऊपरी मंजिलें बनाने के लिए भी नए नियम लागू होंगे और इसके लिए पड़ोसियों से एनओसी लेना अनिवार्य होगा।
पड़ोसियों की अनुमति के बिना कोई निर्माण नक्शा पास नहीं होगा, जिससे भविष्य में शिकायतों और विवादों की संभावना कम होगी। विभागीय सूत्रों का कहना है कि यह नियम पार्किंग की समस्या को दूर करने के साथ-साथ शहर में बेतरतीब निर्माण को भी रोकने में मदद करेगा।
इस नए बिल्डिंग बायलॉज के लागू होने से शहर में बेहतर ट्रैफिक प्रबंधन होगा और पुलिस पर पड़ने वाला पार्किंग से जुड़ा दबाव भी कम होगा। अब हर नए घर की योजना में पार्किंग की व्यवस्था को प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे सड़कें खाली और सुरक्षित रहेंगी।
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