पंजाब पुलिस विभाग में वर्दी वाले कर्मियों से क्लैरिकल काम करवाने के खिलाफ याचिका

punjabkesari.in Thursday, Sep 06, 2018 - 11:35 PM (IST)

चंडीगढ़ (बृजेन्द्र): पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस विभाग में वर्दी वाले कर्मियों से क्लैरिकल काम करवाने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब सरकार, चीफ सैक्रेटरी, एडीशनल चीफ सैक्रेटरी, डिपार्टमैंट ऑफ होम अफेयर्स एंड जस्टिस समेत डी.जी.पी. को 26 फरवरी के लिए नोटिस जारी किया है। संबंधित मामले में पुलिस विभाग में निजी स्टाफ के विभिन्न कैडर्स के कर्मचारियों की संख्या के पुनर्गठन की मांग की गई है। वहीं वर्दी वाले कर्मियों से क्लैरिकल ड्यूटी वापस लेने की मांग भी की है। 

मामले में निर्मल सिंह समेत 3 अन्य सीनियर स्केल स्टैनोग्राफर्स ने याचिका दायर की है। याची पक्ष की ओर से एडवोकेट एच.सी. अरोड़ा ने दलीलें देते हुए कहा कि एक ओर डी.जी.पी., ए.डी.जी.पी. व आई.जी.पी. के पदों की संख्या वर्ष 2000 से 2018 के बीच 26 से 62 हो गई है, वहीं इन आई.पी.एस. अफसरों के निजी स्टाफ के विभिन्न कर्मियों की संख्या वर्ष 2000 से ज्यों की त्यों है। आरोप लगाया गया है कि निजी स्टाफ की संख्या बढ़ाने की बजाय उनके काम पर वर्दी वाले कर्मियों को तैनात किया जा रहा है। ऐसे में वर्दी वाले कर्मियों को अतिरिक्त काम की अलग से सैलरी मिल रही है जिन्हें क्लैरिकल ड्यूटी पर लगाया गया है। 

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