Lockdown-5: शादी में 50 लोगों के शामिल होने के आदेशों को चुनौती

punjabkesari.in Thursday, Jun 25, 2020 - 02:14 PM (IST)

चंडीगढ़ (हांड): गृह मंत्रालय ने शादी समारोह में 50 लोगों के शामिल होने की इजाजत दी थी लेकिन पंजाब में कई जगह देखा गया कि 50 से ज्यादा लोग शामिल हो रहे हैं जिसे लेकर हाईकोर्ट में पी.आई.एल. दाखिल की गई थी। हाईकोर्ट ने पंजाब हरियाणा, चंडीगढ़ और केंद्र सरकार को याचिकाकर्ता द्वारा शादी समारोह में शामिल होने वाले लोगों के लिए जो रिप्रैजैंटेशन दी जानी है उस पर शीघ्र फैसला लेने के आदेश दिए हैं।

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याचिकाकर्ता ने गृह मंत्रालय के आदेशों को चुनौती देते कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ी जा रही है। ऐसे में शादी समारोह में 50 लोग भी शामिल होते हैं तो कोरोना का संक्रमण फैलने का डर बना रहेगा। याचिकाकर्ता ने कहा कि गृह मंत्रालय द्वारा लॉकडाउन-5 के मद्देनजर आदेश जारी किए गए हैं पर उसमें इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया कि पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में दहेज निषेध अधिनियम 1961 के तहत 25 लोगों से ज्यादा बारात लेकर आना कानूनन अपराध है। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में जालंधर में 50 लोगों से ज्यादा शादी समारोह में शामिल होने की बात भी लिखी है जिसे जालंधर प्रशासन ने मंजूरी दी थी। 


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