सैशन कोर्ट के बाद हाईकोर्ट से भी खारिज हुई ‘खली’ के केस ट्रांसफर की याचिका

punjabkesari.in Thursday, May 09, 2019 - 12:58 PM (IST)

गिद्दड़बाहा (संध्या): 6 मई, 2019 को हाईकोर्ट में हुई सुनवाई दौरान जज अवनीश झिंगन ने खली की याचिका को खारिज करते हुए गिद्दड़बाहा कोर्ट में उन पर चल रहे केस पर स्टे देने से इन्कार कर दिया है।  इस केस के एडवोकेट अमित बांसल ने बताया कि ‘द ग्रेट खली’ उर्फ दलीप सिंह राणा पर गिदड़बाहा कोर्ट में केस चल रहा है। जिसे उनकी आत्मकथा लिखने वाले लेखक विनीत बंसल ने दर्ज करवाया था।

 

विनीत का आरोप है कि खली की आत्मकथा लिखने से पहले उन दोनों के बीच एक लिखित एग्रीमैंट साइन हुआ था जिसके मुताबिक इस आत्मकथा से होने वाली किसी भी तरह की कमाई को दोनों के बीच 30:70 अनुपात में बांटा जाना था। बाद में पता चला कि खली ने बिना विनीत से पूछे या बताए अपनी आत्मकथा के फिल्म अधिकार फोक्स स्टार इंडिया को बेच दिए एवं विनीत को उनका हिस्सा जोकि समझौते अनुसार 30 प्रतिशत था, वह भी नहीं दिया गया। 

 

इसी संबंधी न्याय के लिए लेखक विनीत ने गिद्दड़बाहा कोर्ट की शरण ली थी लेकिन खली ने गिद्दड़बाहा कोर्ट में अर्जी दी थी कि केस को जालंधर कोर्ट में ट्रांसफर किया जाए जिसे गिद्दड़बाहा कोर्ट ने नकार दिया था। गिद्दड़बाहा कोर्ट के इसी फैसले के विरुद्ध खली ने 26 अप्रैल, 2019 को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मांग की कि गिद्दड़बाहा कोर्ट के इस फैसले को बदल कर केस को जालंधर ट्रांसफर किया जाए और तब तक इस केस संबंधी गिद्दड़बाहा कोर्ट की कार्रवाई पर भी रोक लगाई जाए। अस पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए गिद्दड़बाहा कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया।  हालांकि हाईकोर्ट में अगली सुनवाई  की तारीख 10 सितम्बर, 2019 दी है, लेकिन इस दौरान गिद्दड़बाहा कोर्ट में उन पर सुनवाई चलती रहेगी। 

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