हाईकोर्ट में 3 सिंगल बैंचों में इस दिन शुरू होगी फिजीकल हियरिंग

punjabkesari.in Wednesday, Feb 03, 2021 - 10:16 AM (IST)

चंडीगढ़ (रमेश हांडा): बार एसोसिएशन के 3 फरवरी तक वर्क सस्पैंड और चीफ जस्टिस की कोर्ट के बहिष्कार के ऐलान के दूसरे ही दिन पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने आदेश जारी करते हुए 8 फरवरी से 3 सिंगल बैंचों वाली अदालतों में फिजीकल हियरिंग शुरू करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इन तीन कोर्टों में क्रिमिनल व अपील के अलावा प्रोटैक्शन वाले केसों में वकील व याचिकाकर्ता खुद कोर्ट में पेश हो सकेंगे।

हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार संजीव बेरी की ओर से जारी आदेशों में कहा गया है कि पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट की प्रशासनिक कमेटी की मीटिंग 8 जनवरी को बुलाई गई थी, जिसमें पंजाब एंड हरियाणा बार कौंसिल के अध्यक्ष भी शामिल हुए थे और उस बैठक में फिजीकल हियरिंग को लेकर 3 जनवरी को हुई बैठक में आए सुझावों को मानते हुए जिला अदालतों में फिजीकल हियरिंग शुरू करने का फैसला लिया गया था और सभी सैशन जजों को इसकी जानकारी भेज दी गई थी। पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में भी 3 फिजीकल कोर्ट स्थापित करने का निर्णय लिया गया था और भविष्य में फिजीकल कोर्ट चरणों में शुरू करने को लेकर एक कमेटी का गठन बार कौंसिल की ओर से किया गया था, जिसमें बार एसोसिएशन पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट के अध्यक्ष को भी शामिल किया गया था। 

वकीलों से फिजीकल अपीयरिंग के लिए आवेदन मांगे थे मगर किसी ने आवेदन नहीं किया था 26 जनवरी को नई कोरोना गाइडलाइन आई थी, जिसके बाद फिजीकल कोर्टों में पहले चरण में क्रिमिनल व अपील वाले केसों में फिजीकल हियरिंग शुरू करने का फैसला लिया गया था और 27 जनवरी को 1100 केसों की लिस्ट हाईकोर्ट ने जारी की थी, जिनमें फिजीकल हियरिंग होनी थी। वकीलों से फिजीकल अपीयरिंग के लिए आवेदन मांगे गए थे लेकिन एक भी वकील ने आवेदन नहीं किया इसलिए फिजीकल हियरिंग शुरू नहीं हो पाई। 31 जनवरी को इसी सिलसिले में नई कोविड गाइडलाइन पर चर्चा के लिए कमेटी की मीटिंग हुई थी जिसमें शामिल होने के लिए पंजाब व हरियाणा बार एसोसिएशन को भी आमंत्रित किया गया था लेकिन उनका कोई भी प्रतिनिधि मीटिंग में शामिल नहीं हुआ था। पंजाब व हरियाणा बार एसोसिएशन ने 3 फरवरी तक हाईकोर्ट में वर्क सस्पैंड रखने की घोषणा वापस नहीं ली है और 3 फरवरी यानी बुधवार को बार एसोसिएशन आगे की रणनीति की घोषणा करेगी।

Tania pathak