हाईकोर्ट के निर्देश, अब पुलिस कमिश्नर करेंगे शवों की अदला-बदली मामले की जांच, एक महीने में मांगी रिपोर्ट

punjabkesari.in Monday, Aug 10, 2020 - 12:55 PM (IST)

पंजाब: गुरु नानक देव अस्पताल की नालायकी के कारण मरीजों के शव की अदला-बदली के मामले में हाईकोर्ट ने मजिस्ट्रेट की जगह पुलिस कमिश्नर डॉ. सुखचैन सिंह को जांच करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने पुलिस कमिश्नर से 1 महीने में जांच रिपोर्ट सब्मिट करने काे कहा है। इससे पहले पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय इस मामले में जांच आयोग के गठन का अनुरोध करने वाली याचिका को खारिज कर चुकी है। 

अब  पुलिस कमिश्नर करेंगे पूरे मामले की जांच 
कोर्ट ने कहा कि एसडीएम-2 के यहां जांच की जो कार्रवाई अभी पेंडिंग है, उसे पुलिस कमिश्नर को ट्रांसफर किया जाएगा। वहीं कमिश्नर को आदेश दिया है  मामले में जो मानव अंगों के ट्रांसप्लांट का आरोप लगाया गया है, उसकी जांच करें निर्धारित अवधि में रिपोर्ट सब्मिट करें।

इस मामले पर कार्रवाई करते हुए मेडिकल कॉलेज द्वारा जहां 2 स्टाफ नर्सों सहित चार लोगों को सस्पेंड कर दिया गया था। ये भी आरोप लगाए जा रहे है कि कॉलेज प्रशासन द्वारा उच्च अधिकारियों को इस मामले में बचाने के लिए कोशिश की जा रही है।

क्या था पूरा मामला?
शव की अदला-बदली का मामला उस समय सामने आया, जब 92 वर्षीय बुजुर्ग के परिवार के सदस्यों ने होशियारपुर में अंतिम संस्कार से पहले एक बार चेहरा देखने पर जोर डाला। वे पीपीई किट में लिपटे एक महिला के शव को देखकर अचंभित हो गए। हालांकि, 37 वर्षीय महिला के परिजन पहले ही अमृतसर में उन्हें प्राप्त शव का अंतिम संस्कार कर चुके थे। 

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Tania pathak