लुधियानावासियों के लिए अहम खबर, पुलिस कमिश्नरेट ने जारी किए नए आदेश

punjabkesari.in Tuesday, Oct 19, 2021 - 04:52 PM (IST)

लुधियाना : लुधियाना में बढ़ रहे क्राइम और घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए ज्वाइंट कमिश्नर पुलिस जे. एलनचेलियन ने कुछ आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों में शहर में बढ़ रही घटनाओं को रोकने के लिए कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं।  पुलिस कमिश्नरेट ने यह सभी आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए हैं। जानकारी के अनुसार ये आदेश अगले 2 महीनों तक जारी रहेंगे। पुलिस कमिश्नरेट द्वारा जारी किए गए 14 पाबंदियां इस प्रकार हैं-

  • आम जनता द्वारा अपनी गाड़ियों के शीशों पर काली फिल्में लगाई जा रही हैं। इसके प्रयोग से कई बार अपराधी संगीन जुर्म को अंजाम देता है और उनकी पहचान करना मुश्किल हो जाता है। इसी के चलते लुधियाना के ज्वाइंट कमिश्नर ने आदेश जारी किए हैं कि गाड़ियों के शीशों पर काली फिल्मों के इस्तेमाल पर पूर्ण तौर पर पाबंदी लगा दी जाए।
  • लुधियाना शहर में सड़कों और फुटपाथों पर रेहड़ियां, फड़ियां और खाने-पीने की चीजें बेचने वालों और दुकानदारों द्वारा अपना सामान दुकानों के बाहर सड़कों पर रख कर बिना वजह रास्ते को बाधित किया जाता है। इसके चलते आवाजाही में मुश्किल पैदा होती है जिससे आम जनता को परेशान होता पड़ता है। कई बार जान और माल का नुकसान भी उठाना पड़ता है। इसी कारण सड़कों और फुटपाथों पर रेहड़ियां, फड़ियां लगाने और दुकानदारों द्वारा दुकान के बाहर सामान रखने पर पाबंदी लगा दी गई है।
  • शहर में बुलेट मोटरसाइकिल के साइलेंसर बदलकर पटाखे मारे जाते हैं जिससे ध्वनि प्रदूषण पैदा होता है। इससे वृद्ध व्यक्ति घबराहट महसूस करते हैं और दुर्घटना भी हो सकती है। इसलिए मोटरसाइकिल चालक, साइलेंसर बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ तुरन्त कार्रवाई करने की जरूरत है। इसलिए पुलिस कमिश्नर ने बुलेट मोटरसाइकिल पर पटाखे मारने/साइलेंसर लगाने व बेचने वाले पर पाबंदी लगा दी है।
  • आम जनता द्वारा रेहड़ियां-फड़ियां, ढाबे, आम दुकानों और ठेकों के बाहर या जनतक स्थानों पर खुले आम बैठ कर शराब पी जाती है जो कि गैर-कानूनी है। कई बार शराब पीने वालों का आपस में झगड़ा भी हो जाता है। इसी कारण कई तरह की वारदातें भी हो जाती है जिससे आम जनता को परेशनी होती है। इसलिए जनतक स्थानों पर बैठ कर शराब पीने पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगा दी गई है।
  • लुधियाना की अलग-अलग नहरों/अन-अधिकारित तलाबों पर छोटी उम्र के बच्चे व आम व्यक्ति नहाते हैं जबकि उन्हें तैरना नहीं आता। इसके अलावा नहरों में पानी की मात्रा ज्यादा होने से ऐसे बच्चे या व्यक्ति पानी के तेज बहाव में बह जाते हैं जिससे लोगों की जानें व्यर्थ में चली जाती है। इसलिए ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए व्यक्तियों के इन तलाबों और नहरों पर नहाने पर पाबंदी लगा दी गई है। 
  • लुधियाना में जो वाहन रेत की ढुलाई का काम करते हैं वे रेत को तरपाल आदि द्वारा नहीं ढकते। इस कारण रेत सड़क पर गिर जाती है और पानी पड़ने से आम जनता को चलने में मुश्किल होती है। कई बार इसके चलते भयानक हादसे हो जाते हैं जिनमें लोगों की जानें भी चली जाती हैं। इसलिए आमतौर पर  रेत ढोने वाले वाहनों के जाने पर पाबंदी लग दी गई है और ढुलाई समय तरपाल से ढक कर वाहन चलाने का आदेश जारी किया गया है।
  • शहर में अलग-अलग दुकानों पर बहुत ही खतरनाक चाइना मेड डोरें बिक रही हैं। यह डोर सख्त होती है और आसानी से टूटती नहीं है, जो मनुष्य की जान के लिए खतरनाक है। कई बार इससे लोगों की जानें भी जा चुकी हैं। इसलिए इन खतरनक डोरों की बिक्री करने/खरीदने, स्टोर करने और इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी गई है।
  • शहर में चलने वाले थ्री-व्हीलर चालकों जो ड्राइवर सीट और पिछली सीट को मोडिफाई करके ज्यादा सवारियां बिठाने के लिए तैयार कर लेते हैं के लिए दोनों तरफ सवारियां बैठने के बाद पीछे से आने वाले वाहन को देखना मुश्किल हो जाता है। साथ ही मोटरसाइकिल, मोपिड और ऑटो-रिक्शा मोडिफाई करके या जुगाड़ू इंजन लगा कर रेहड़ा तैयार करके भार ढोने या सब्जी, फ्रूट या कूड़ा कर्कट ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिनका कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होता। ऐसे वाहनों द्वारा अकसर ट्रैफिक जाम की समस्या पैदा हो जाती है। इससे ट्रैफिक नियमों की उल्लंघना होती है और सड़क दुर्घटना होने का खतरा भी बना रहता है। इसलिए दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ऐसे वाहनों के चलने पर पाबंदी लगा दी गई है।
  • अकसर आम जनता द्वारा पुरानी गाड़ियां खरीद कर व्यक्ति उसे अपने नाम पर रजिस्टर नहीं करवाता। कई गाड़ियां जो बिना नम्बर प्लेट और ऐसी नंबर प्लेट जो पढ़ी न जा सके के साथ चलाई जाती हैं। ऐसी गाड़ियां अक्सर अपराधियों द्वारा जुर्म को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। जुर्म होने के बाद कई बार रजिस्ट्रेशन तबदील न होने के कारण अपराधियों को ढूंढने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसी को देखते हुए बिना नम्बर प्लेट और ऐसी नंबर प्लेट जो पढ़ी न जा सके वाली गाड़ियों के चलने पर पाबंदी लगा दी गई है। 
  • शहर में कई दुकानदारों द्वारा बिना आई.एस.आई. मार्का के हैलमेट अन-अधिकारित तौर पर बेचे जाते हैं जो कि किसी भी दुर्घटना के समय आसानी से टूट जाते हैं जिससे वाहन चालक गंभीर रूप से घायल हो जाता है या फिर उसकी मौत हो जाती है। इसके अलावा आई.एस.आई. मार्का का गलत इस्तेमाल करके आम जनता की जान-माल और सुरक्षा को नुकसान पहुंचता है। ऐसे अन-अधिकारित और गैर-कानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए बिना आई.एस.आई. मार्का के बने हैलमेटों को बेचने पर पाबंदी लगा दी गई है।
  • आम जनता द्वारा अपनी गाड़ियों पर पुलिस, आर्मी, वी.आई.पी. और ऑन गवर्नमैंट ड्यूटी और विभागों के नाम के लोगो का आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है। हाल ही में हुई आतंकवादी घटनाओं को ध्यान में रखते हुए इस मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। इसलिए अन-अधिकारित व्यक्ति गैर-सरकारी संस्थाओं का झांसा देकर इनका दुरुपयोग करके किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। पुलिस, आर्मी या अन्य सरकारी सुरक्षा विभाग जैसा लोगो अन-अधिकारित तौर पर लगाना गैर-कानूनी है। इसलिए आम जनता की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए इन लोगो को अपनी गाड़ियों पर लगाने पर पाबंदी लगा दी गई है।
  • लुधियाना में जो दुकानें पैरामिलिट्री फोर्सिस और आर्मी की वर्दियां बनाती हैं उनके द्वारा कोई भी रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया जाता है इसके कारण कई बार समाज विरोधी तत्व इन वर्दियों का गलत इस्तेमाल करके किसी भी दुर्घटना को अंजाम दे सकते हैं। इसलिए इन दुकानदारों के लिए कुछ आदेश जारी किए गए हैं जो इस प्रकार हैं-

    1. जब भी कोई व्यकित उनके पास किसी भी किस्म की वर्दी या सामान खरीदने आए तो उस सामान को एक रजिस्टर में दर्ज किया जाए और खरीदने वाले व्यक्ति का आई.डी. कार्ड, मोबाइल नंबर और रिहायशी एड्रैस भी नोट किया जाए।
    2. हर दुकानदार एक महीने में बेचे गई वर्दी और सामान की रिपोर्ट संबंधित पुलिस स्टेशन को भेजने का जिम्मेदार होगा।
    3. हर दुकानदार महीने का रिकॉर्ड तैयार करके उसे ऐसे मेंटेन करेगा जो किसी भी सूरत में खराब न हो। रिकॉर्ड के खराब होने पर उक्त दुकानदार जिम्मेदार होगा। 
  • शहर में बड़ी मात्रा में लोग बाहरी राज्य से आकर बसे हुए हैं और अलग-अलग औद्योगिक इकाइयों, वित्तीय संस्थाओं और स्कूल-कालेजों में काम करते हैं। कुछ लोग घरेलू काम में भी हाथ बटाते हैं। ऐसे लोगों में से कुछ व्यक्ति सारी जानकारी हासिल करके मौके का फायदा उठाकर लूटपाट को अंजाम देते हैं। कई बार तो मालिकों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता है या फिर वे गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं जिससे डर का माहौल पैदा हो जाता है। इसलिए घर, कालेज, स्कूल, वित्तीय संस्थाओं और औद्योगिक इकाइयों में रखे नौकरों, ड्राइवरों, चौकीदारों, माली आदि और मकान किराए पर लेकर रहने वाले लोगों के बारे में जानकारी हासिल करनी जरूरी है। इसलिए मकान मालिकों द्वारा अपने पास नौकरी करने वालों या किराएदारों संबंधी सारी जानकारी सहित फोटो इलाके के पुलिस स्टेशन में तुरंत दर्ज करवाने का आदेश जारी हुआ है। 
  • लुधियाना पंजाब का मुख्य इंडस्ट्रीयल शहर है। इसी के कारण व्यापारी वर्ग का अपने व्यापार संबंधी बड़ी मात्रा में शहर में आना-जाना लगा रहता है। रात के समय वह शहर के प्रमुख होटलों, धर्मशालाओं, सराओं, पी.जी. आदि में ठहरते हैं और ऐसे व्यक्तियों की प्रबंधकों या मालिकों द्वारा पूरी जानकारी हासिल नहीं की जाती। इसी वजह से कई बार समाज विरोधी तत्व अपनी गैर-कानूनी गतिविधियों में कामयाब हो जाते हैं। इसलिए सभी होटलों,  धर्मशालाओं, सराओं, पी.जी. आदि के प्रबंधकों या मालिकों को यह आदेश जारी किए जाते हैं कि वे अपने होटलों वगैरह में रहने वाले व्यक्तियों की पूर्ण जानकारी, ड्राइविंग लाइसैंस, आधार कार्ड और पहचान संबंधी सबूत आदि हासिल करके रजिस्टर में नोट करें ताकि उस व्यक्ति की पहचान को यकीनी बनाया जा सके। उपरोक्त दस्तावेज न होने के की सूरत में व्यक्ति को ठहरने के लिए कमरा न दिया जाए। इन आदेशों की पालना न करने पर संबंधित प्रबंधक या मालिक खुद जिम्मेदार होगा।

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Content Writer

Sunita sarangal

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