चाइना डोर बिक्री पर पुलिस का शिकंजा, सूचना देने वाले को मिलेगा ₹ 25 हजार ईनाम
punjabkesari.in Sunday, Jan 25, 2026 - 05:18 PM (IST)
संगरूर (विवेक सिंधवानी): पंजाब सरकार द्वारा घातक 'चीनी डोर' (चाइना डोर) पर लगाए गए पूर्ण प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के लिए पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पुलिस विभाग पूरी तरह एक्शन मोड में है। शनिवार को बोर्ड के अधिकारियों ने पुलिस के साथ मिलकर संगरूर शहर के विभिन्न संवेदनशील इलाकों में सघन जांच अभियान चलाया।
इन इलाकों में हुई छापेमारी
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यकारी अभियंता रोहित सिंगला के नेतृत्व में टीमों ने सुनामी गेट, प्रताप नगर, बस्ती क्षेत्र और शहर के प्रसिद्ध किला बाजार में पतंग व डोर बेचने वाली दुकानों की तलाशी ली। चेकिंग के दौरान दुकानदारों और आम जनता को सख्त हिदायत दी गई कि वे नायलॉन, प्लास्टिक या किसी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बनी डोर की खरीद-फरोख्त न करें।

25 हजार रुपये इनाम और भारी जुर्माना
अभियान की जानकारी साझा करते हुए इंजीनियर रोहित सिंगला ने बताया कि चीनी डोर के बारे में सूचना देने वाले व्यक्ति के लिए सरकार ने 25,000 रुपये के नकद इनाम की घोषणा की है। कोई भी नागरिक टोल-फ्री नंबर 1800-180-2810 पर कॉल करके अवैध बिक्री की जानकारी दे सकता है। उन्होंने चेतावनी दी कि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत उल्लंघन करने वालों पर 10 हजार रुपये से लेकर 15 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि नायलॉन या कांच के पाउडर (मांझा) से लेपित सिंथेटिक डोर गैर-बायोडिग्रेडेबल है और इंसानों के साथ-साथ बेजुबान पक्षियों के लिए जानलेवा साबित होती है। पंजाब में इसके निर्माण, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध है। हाल ही में धूरी के एक व्यक्ति को चीनी डोर बेचते हुए पकड़ा गया था, जिसके खिलाफ थाना सदर संगरूर में एफआईआर दर्ज की गई है। इस अवसर पर एसडीओ धर्मवीर सिंह, एसडीओ गुरमेहर सिंह, जेई रूपिंदर सिंह और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। प्रशासन ने जनता से अपील की है कि वे पतंगबाजी के लिए केवल सूती धागे का ही प्रयोग करें।
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