24 की दुल्हन और 65 के दूल्हे को जान का खतरा, जानिए क्या है मामला

punjabkesari.in Thursday, Feb 07, 2019 - 11:03 AM (IST)

चंडीगढ़(हांडा): 65 वर्षीय शमशेर के साथ फेरे लेने वाली 24 वर्षीय संगरूर की नवप्रीत कौर की पुलिस सुरक्षा की मांग वाली याचिका पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने संगरूर व बरनाला के एस.एस.पी. को आदेश दिए हैं कि वे दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। नवप्रीत ने लगभग एक पखवाड़ा पहले अपने से लगभग 41 वर्ष बड़े शमशेर सिंह से विवाह रचाया है।

नवप्रीत ने हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा कि वह बालिग है और संविधान के तहत उसे अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार है। इस विवाह से नवप्रीत के घरवालों को एतराज नहीं था परंतु शमशेर के कुछ रिश्तेदार इस विवाह पर आपत्ति जता रहे हैं। याचिकाकत्र्ता ने कहा कि उन्हें और उनके पति को कुछ लोगों से खतरा महसूस होने के चलते उन्होंने संगरूर व बरनाला के एस.एस.पी. को सुरक्षा के लिए ज्ञापन सौंपा है।

याचिकाकत्र्ता के वकील मोहित सदाना ने अदालत को बताया कि दोनों वर-वधू बालिग हैं और अपने जीवन के संबंध में फैसला लेने में सक्षम हैं। उन्होंने याचिकाकत्र्ताओं को सुरक्षा मुहैया करवाकर उनके विवाह को स्थापित करवाने की मांग की थी। उक्त मांग को स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने उक्त पुलिस अफसरों को आदेश जारी किए हैं।

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