पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को लेकर हाईकोर्ट का पंजाब सरकार को आदेश

punjabkesari.in Friday, May 26, 2023 - 10:05 AM (IST)

चंडीगढ़: पंजाब में 1800 निजी शिक्षण संस्थानों को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की 1080 करोड़ की ग्रांट गत 5 वर्ष से नहीं देने पर पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को आदेश दिए हैं कि 4 जुलाई तक सरकार राज्य का 40 प्रतिशत हिस्सा जारी करे। यह हिस्सा करीब सवा 4 करोड़ बनता है। कोर्ट ने सपष्ट कहा कि अगर आदेशों की पालना नहीं हुई तो मुख्य सचिव 4 जुलाई को अवमानना की करवाई के लिए कोर्ट में हाजिर रहें।

याची पक्ष के वकील समीर सचदेवा ने बताया कि केंद्र सरकार की योजना के तहत पंजाब सरकार ने होनहार व आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिकस्कॉलरशिप योजना शुरू की थी, जिसके तहत राज्य सरकार ने योजना 40 प्रतिशत व केंद्र ने 60 प्रतिशत पैसा देना था। पंजाब सरकार ने वर्ष 2017 से 2020 तक की अपने हिस्से की राशि निजी कॉलेजों को नहीं दी।

पंजाब सरकार ने निजी कॉलेजों के लिए आदेश भी जारी कर दिए थे कि स्कॉलरशिप वाले विद्यार्थियों से फीस न ली जाए न ही उन्हें दाखिले से इंकार किया जाए। ऐसा करने वाले कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी जारी की जाती रही है। ग्रांट न मिलने और सरकार के दबाव के चलते पंजाब के निजी कॉलेजों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर न्याय की गुहार की थी।

Content Writer

Vatika