गैंगरेप को देह व्यापार में तबदील करने का मामलाःट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर लगी रोक

punjabkesari.in Sunday, Apr 08, 2018 - 10:02 AM (IST)

चंडीगढ़ (बृजेन्द्र): पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार, एस.एस.पी. पटियाला समेत अन्य पुलिस अफसरों व निजी प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने 30 अप्रैल को सुनवाई तय करते हुए ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। इससे पहले मोहाली कोर्ट महिला समेत अन्य के खिलाफ आरोप तय कर चुकी है। हाईकोर्ट में पेश दलील में कहा गया कि पुलिस ने आरोपियों से मौद्रिक लाभ लेते हुए गैंगरेप केस को देह व्यापार में तबदील करने के लिए सभी हदें पार कीं। 

 

अभियोजन पक्ष ने मामले को गैंगरेप केस के रूप में पेश किया मगर चालान देह व्यापार की धाराओं समेत वसूली व आपराधिक साजिश रचने की धाराओं में पेश किया। पीड़िता को आरोपी बना दिया गया। वहीं संबंधित मैजिस्ट्रेट ने भी तथ्यों पर गौर नहीं किया। अजायब सिंह व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कार्रवाई की है। याची पक्ष की ओर से एडवोकेट एच.बी.एस. बैद्यवान ने दलील पेश की। 

 

बनूड़ पुलिस स्टेशन में सितम्बर, 2015 में अजायब सिंह समेत अन्य के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। 20 सितम्बर, 2015 को संबंधित धाराओं में महिला पीड़िता व याची समेत कुल 6 के खिलाफ  केस दर्ज किया गया था। हाईकोर्ट में दायर याचिका में बनूड़ थाने में दर्ज संबंधित एफ.आई.आर. को खारिज करने की मांग की थी। वहीं मांग की कि केस को गैंगरेप की धारा में दर्ज किया जाए। इसके अलावा जांच स्वतंत्र एजैंसी को सौंपी जाए एवं दोषी पुलिस कर्मियों पर केस दर्ज किया जाए।

Punjab Kesari