प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर राहत भरी खबर, अब 15 अगस्त तक...

punjabkesari.in Monday, Aug 11, 2025 - 06:45 PM (IST)

नवांशहर (त्रिपाठी): पंजाब के स्थानीय निकाय विभाग ने एकमुश्त निपटारा योजना के तहत प्रॉपर्टी टैक्स का पूरा बकाया बिना जुर्माना और ब्याज के जमा करने की अवधि को 15 अगस्त तक बढ़ा दिया है। इस संबंध में अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (जनरल) राजीव वर्मा ने बताया कि यह योजना पंजाब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1971 और पंजाब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1976 के तहत गैर-भुगतान और आंशिक भुगतान किए गए मकान/प्रॉपर्टी टैक्स वाले व्यक्तियों को एकमुश्त निपटान के लिए 15 अगस्त तक बढ़ा दी गई है।

उन्होंने कहा कि शहरवासी 100 प्रतिशत बिना जुर्माना और ब्याज के अपने प्रॉपर्टी टैक्स का बकाया 15 अगस्त तक जमा कर सकते हैं। उन्होंने शहरवासियों से अपील की कि वे इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपने प्रॉपर्टी टैक्स के बकाए का समय पर भुगतान करें।

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News Editor

Kalash

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