पंजाबियों के हाथ से निकला ये खास मौका, अब और ढीली करनी पड़ेगी जेब
punjabkesari.in Wednesday, Apr 02, 2025 - 06:19 PM (IST)

लुधियाना (हितेश): नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही नगर निगम द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स के रेट में 5 फीसदी का इजाफा कर दिया गया है। हालांकि नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि यह फैसला सरकार द्वारा 2021 में लिया गया था, जिसके आधार पर प्रॉपर्टी टैक्स के रेट में हर साल 5 फीसदी का इजाफा किया जाता है।
इस फैसले से उन लोगों के हाथों से आधी छूट निकल जाएगी, जिन्हें समय पर प्रॉपर्टी टैक्स की रिटर्न दाखिल करने पर 10 फीसदी की छूट दी जाती है। हालांकि प्रॉपर्टी टैक्स के रेट 5 फीसदी बढ़ाने का फैसला उन लोगों पर भी लागू होगा, जो सितंबर या दिसंबर की डेडलाइन खत्म होने के बाद बिना छूट के बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाते हैं। इसके अलावा सरकार द्वारा सभी केटेगरी के प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने पर 2 फीसदी कैंसर सेस भी लगाया गया है।
फायर सेस की वजह से कमर्शियल व इंडस्ट्रियल यूनिटों को भी नहीं मिलता छूट का लाभ
जहां तक कमर्शियल व इंडस्ट्रियल यूनिटों का सवाल है, उनको भी समय पर प्रॉपर्टी टैक्स की रिटर्न दाखिल करने पर 10 फीसदी छूट का लाभ नही मिलता। इसकी वजह यह है कि कमर्शियल व इंडस्ट्रियल यूनिटों को प्रॉपर्टी टैक्स के साथ 10 फीसदी फायर सेस देना पड़ेगा।
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