ब्लड रिलेशन में प्रॉपर्टी मुफ्त ट्रांसफर करना हुआ मुश्किल

punjabkesari.in Monday, Jun 18, 2018 - 09:19 AM (IST)

चंडीगढ़(रमनजीत): पंजाब में महिलाओं को अब ब्लड रिलेशन में प्रॉपर्टी मुफ्त में ट्रांसफर करना मुश्किल हो गया है। प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री में महिलाओं को मिलने वाली 2 फीसदी छूट के नाम पर राजस्व की लूट के बाद सरकार ने नियम बदल दिया है। सरकार के नए निर्देश के मुताबिक यदि 2 फीसदी छूट का लाभ लेने के बाद महिला एक साल के अंदर प्रॉपर्टी को किसी पुरुष पारिवारिक सदस्य के नाम ट्रांसफर करती है तो मिली हुई 2 फीसदी छूट की राशि भी वसूल की जाएगी। इस संबंध में 5 जून को विभाग ने एक पत्र जारी कर राज्यभर के अधिकारियों को सूचित कर दिया है। इससे पहले बिल्डरों और लोगों ने छूट को सरकार के एक अन्य नियम का फायदा उठाते हुए हेराफेरी का जरिया बना लिया था। डाटा माइङ्क्षनग के बाद यह हेराफेरी रैवेन्यू डिपार्टमैंट की पकड़ में आ गई थी।

 

ब्लड रिलेशन में छूट मिलने से शुरू हुई हेराफेरी
राज्य में प्रॉपर्टी के कारोबार में मंदी को दूर करने के लिए पिछली शिअद-भाजपा सरकार ने 2015 के नवंबर में ऐलान किया था कि ब्लड रिलेशन में प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के वक्त स्टाम्प ड्यूटी (आम तौर पर 6 फीसदी) नहीं अदा करनी पड़ेगी। यह लोगों को पुश्तैनी जायदाद के बंटवारे के वक्त पडऩे वाले अतिरिक्त बोझ से बचाने के लिए उठाया गया कदम था, लेकिन सरकार के इस नियम का ‘अनुचित फायदा’ उठाया जाने लगा।

यूं होने लगी हेराफेरी
तिकड़मबाज प्रॉपर्टी डीलरों ने सरकार की दोनों योजनाओं को एक साथ जोड़कर अपनी ही नई योजना तैयार कर ली। इसके तहत पहले जायदाद परिवार की महिला के नाम रजिस्टर्ड करवाकर 6 फीसदी की बजाय 4 फीसदी स्टाम्प ड्यूटी अदा कर दी जाती थी। इसके बाद सरकार के नए नियम ब्लड रिलेशन ट्रांसफर का फायदा उठाते हुए बिना कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस दिए उक्त प्रॉपर्टी को महिला के पिता, पुत्र या भाई के नाम ट्रांसफर कर दिया जाता। कहा यह भी जाता है कि ‘बचत’ का यह नायाब तरीका भी पटवारियों द्वारा राज्यभर में प्रचारित करवा दिया गया, लेकिन यह भी सच है कि पटवारियों द्वारा ही यह मामला पिछले माह हुई मंत्री स्तर की बैठक में सामने लाया गया था, जिसके बाद विभाग ने नियम बदलने का फैसला लिया था।

प्रॉपर्टी ट्रांसफर का टाइम फ्रेम और बढ़ाएंगे
राजस्व की ‘चोरी’ का यह अजीब तरीका विभाग के सामने आया था, जिसके बाद नियम बदलने का फैसला लिया गया है। सरकार की छूट का गलत इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा और ऐसा करने वालों से राजस्व की वसूली की जाएगी। फिलहाल प्रॉपर्टी ट्रांसफर का टाइम फ्रेम 1 वर्ष रखा गया है, लेकिन इसे बढ़ाएंगे।    
—सुखबिंद्र सिंह सरकारिया राजस्व, पुनर्वास एवं आपदा प्रबंधन मंत्री पंजाब।

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