ई.टी.टी. अध्यापकों की भर्ती तिथि बढ़ानी है या पी.एस. टैट-1 का रिजल्ट पहले घोषित करना है : हाईकोर्ट

punjabkesari.in Thursday, Mar 19, 2020 - 09:12 AM (IST)

चंडीगढ़(हांडा): पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड व पंजाब टीचर्स रिक्रूटमैंट बोर्ड को 24 घंटे के भीतर कोर्ट को यह बताने को कहा है कि 1664 ई.टी.टी. अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया की निर्धारित तिथि बढ़ानी है या 23 मार्च से पहले पी.एस.टैट -1 का रिजल्ट घोषित करना है।

पंजाब में 1664 ई.टी.टी. टीचर्स की भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 23 मार्च निर्धारित की गई है। जिन उम्मीदवारों ने पी.एस.टी.ई.टी. -1 की भर्ती के लिए परीक्षा दी है उन्हें ई.टी.टी. भर्ती प्रक्रिया के लिए योग्य नहीं माना जाएगा जिसका रिजल्ट आना बाकी है। जिन उमीदवारों ने पी.एस.टी.टी. -1 की भर्ती के लिए परीक्षा दी है उनमें से कई कैंडीडेट ई.टी.टी. टीचर्स की भर्ती प्रक्रिया के लिए भी योग्य हैं जिन्होंने हाईकोर्ट में संयुक्त याचिका दाखिल कर सरकार के खिलाफ आरोप लगाए हैं। 

याचिका में मांग की गई है कि 23 मार्च से पहले पी.एस.टी.टी.-1 के पदों के लिए ली परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया जाए या ई.टी.टी. भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन की तिथि बढ़ाई जाए। जस्टिस ए.जी. मसीह की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने याचीकत्र्ताओं के तर्क को गंभीरता से लेते हुए पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड से 24 घंटे के भीतर स्पष्ट करने को कहा है कि 23 मार्च से पहले पी.एस.टी.टी. -1 की भर्ती प्रक्रिया के टैस्ट का रिजल्ट घोषित करेंगे या नहीं। वहीं, पंजाब टीचर्स रिक्रूटमैंट बोर्ड को भी वीरवार को कोर्ट में बताने को कहा है कि ई.टी.टी. अध्यापकों के 1664 पदों के लिए आवेदन की तिथि बढ़ा सकते है या नहीं।


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