पटियाला इन्कम टैक्स कमिश्नर को हाईकोर्ट से कड़ी चेतावनी

punjabkesari.in Wednesday, Jun 06, 2018 - 10:51 AM (IST)

चंडीगढ़ (बृजेन्द्र): पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पटियाला इन्कम टैक्स कमिश्नर नीलम शर्मा को अदालती आदेशों से बचने के प्रयास पर फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने चेतावनी दी कि कार्रवाई कर दंडित किया जा सकता है यदि स्पष्टीकरण अप्रभावी और आचरण खराब रहा।

सीनियर टैक्स असिस्टैंट कृष्ण कुमार की अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट ने यह कड़ी चेतावनी दी। बेटी की शादी के लिए जी.पी.एफ. से 5 लाख रुपए निकलवाने की मांग को लेकर अड़चनें आई थीं। याची को न सिर्फ कैटरर, टैंट प्रोवाइडर, कैमरामैन और डी.जे. की जानकारी मुहैया करवाने को कहा बल्कि वैरीफिकेशन के नाम पर दूल्हे और परिवार तक की जानकारी देने को कहा गया। ससुराल वालों से भी संपर्क किया गया। विभाग द्वारा जी.पी.एफ. की मांग 2 बार खारिज करने पर याची ने कोर्ट का सहारा लिया। सितम्बर, 2017 में हाईकोर्ट ने असिस्टैंट कमिश्नर को आदेश दिए थे कि याची की मांग पर ताजा आदेश जारी करें। याची ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की थी।

हाईकोर्ट को ज्ञात हुआ कि याची की बेटी के ससुराल पक्ष से कुछ इन्कम टैक्स कर्मियों ने पूछताछ की थी। वहीं, याची रकम के लिए प्रतिवादी पक्ष के दफ्तर में चक्कर लगाता रहा। प्रतिवादी पक्ष ने कहा कि याची के मैरिज क्लेम की वास्तिवकता की जांच के लिए हाईकोर्ट के आदेशों की पालना के तहत कार्रवाई की थी। हाईकोर्ट ने कहा कि संबंधित ऑफिसर हाईकोर्ट में पेश हुआ मगर आचरण अवज्ञापूर्ण रहा जिसने कोर्ट को सोचने पर मजबूर किया कि उसने याची और उसके परिवार को कोर्ट के आदेशों के नाम पर कष्ट पहुंचाया। अफसर का प्रयास कोर्ट के आदेशों से बचने का रहा। मामले में अगली सुनवाई जुलाई में होगी।

Anjna