हाईकोर्ट ने विधवा महिला के लिए रोक दी पंजाब के गृह सचिव की तनख्वाह, जानें पूरा मामला

punjabkesari.in Thursday, May 19, 2022 - 03:21 PM (IST)

चंडीगढ़ (हांडा): पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक केस संबंधी अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि जब तक दर्जा चार कर्मचारी की पत्नी को पेंशन का लाभ नहीं मिलता, तब तक पंजाब के गृह सचिव की तनख्वाह रोक दी जाए। हालांकि जस्टिस के ध्यान में लाया गया कि महिला की पेंशन का भुगतान कर दिया गया है और पैसे उसके खाते में ट्रांसफर कर दिए गए हैं, फिर जा कर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को गृह सचिव को तनख्वाह देने के आदेश दिए गए। 

जानें क्या है पूरा मामला
आपको बता दें कि सीमा रानी नाम की महिला ने पैंशन न मिलने संबंधी हाईकोर्ट में पिटीशन दायर की थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने विधवा को पेंशन देने के आदेश 5 अक्तूबर, 2021 को जारी किए थे पर अभी तक पंजाब सरकार ने उसे एक रुपया तक नहीं दिया था। इसके बाद महिला के वकील की तरफ से यह मामला पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के ध्यान में लाया गया।

बैंच ने कहा कि याचिकाकर्ता का पति दर्जा चार कर्मचारी था और वह पैनश के लाभ पर निर्भर है। उसे बार-बार अदालत में आने के लिए मजबूर किया गया है। निष्कर्ष के तौर पर अदालत ने उक्त सख्त आदेश जारी कर दिए कि पंजाब के गृह सचिव की तनख्वाह तब तक रुकी रहेगी, जब तक याचिकाकर्ता को पैनश के लाभों की पूरी रकम जारी नहीं होती। अदालत के ध्यान में लाया गया कि याचिकाकर्ता संतुष्ट थी और आदेश पर हस्ताक्षर किए जाने से पहले भुगतान उसके खातो में ट्रांसफर कर दिया गया था।

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News Editor

Kalash