अवैध खनन पर हाईकोर्ट सख्त, जालंधर-मोगा-लुधियाना में निगरानी बढ़ाने के निर्देश

punjabkesari.in Friday, Sep 18, 2026 - 09:35 AM (IST)

चंडीगढ़: पंजाब में अवैध खनन को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को सख्त निर्देश जारी किए हैं। 

हाईकोर्ट ने जालंधर, मोगा और लुधियाना जिलों में अवैध रूप से खनिज निकालने पर प्रभावी निगरानी रखने और ऐसी किसी भी गतिविधि को तत्काल रोकने को कहा है। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि क्षेत्र में अवैध खनन का कोई मामला सामने आता है तो संबंधित लोगों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाए।

चीफ जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा और जस्टिस रोहित कपूर की खंडपीठ ने यह आदेश संदीप सिंह की ओर से दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान दिया। याचिका में तीनों जिलों में बड़े पैमाने पर अवैध खनन किए जाने का आरोप लगाया गया था। पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से मामले में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था।


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Writer

Vatika

Related News