तरक्की के लिए जरूरी तजुर्बे में कटौती पर मंत्रिमंडल ने लगाई मोहर

punjabkesari.in Thursday, Jul 25, 2019 - 08:41 AM (IST)

चंडीगढ़(अश्वनी): पंजाब मंत्रिमंडल ने विभिन्न कैडरों में तरक्की के लिए जरूरी तजुर्बे में कमी करने के लिए सेवा नियमों में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से जहां अपेक्षित क्वालीफाइंग सेवा 2 साल या इससे कम है, वहां तजुर्बे में कोई कमी नहीं होगी। 2 साल से अधिक और 5 साल से कम वाली अपेक्षित क्वालीफाइंग सेवा के मामले में एक साल की कटौती आज्ञा योग्य होगी। प्रवक्ता ने बताया कि जिन मामलों में अपेक्षित क्वालीफाइंग सेवा 7 साल या इससे अधिक है, वहां 2 साल की कटौती की गई है, जबकि 10 साल या इससे अधिक क्वालीफाइंग सेवा वाले मामलों में यह कटौती 3 साल होगी। 

सरकारी कालेजों  में  नए अध्यापन और गैर अध्यापन पदों को मंजूरी 
मंत्रिमंडल ने विभिन्न सरकारी कालेजों में बहुत से नए अध्यापन और गैर अध्यापन पदों के लिए मंजूरी दे दी है और कई अन्यों की सेवाएं नियमित कर दी हैं। इसके अलावा रामपुराफूल में स्थापित नए कालेज ऑफ वैटर्नरी साइंस के लिए 228 पदों को भरने की मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने 3 साल की सेवा मुकम्मल करने वाले सरकारी सहायता प्राप्त कालेजों में सेवा कर रहे 127 असिस्टैंट प्रोफैसरों की सेवाओं को नियमित कर दिया है। एक और फैसले के अनुसार वन विभाग के 3 मुलाजिमों की सेवाएं नियमित करने के लिए सहमति दी गई है। 

जल सप्लाई सैनीटेशन विभाग के प्रशासकीय ढांचे के पुनर्गठन को मंजूरी
मंत्रिमंडल ने जल सप्लाई सैनीटेशन विभाग (डी.डब्ल्यू.सी.सी.) के प्रशासकीय ढांचे के पुनर्गठन को हरी झंडी दे दी है। इसके अलावा अगले 3 सालों के दौरान ग्रुप ए, बी और सी के 748 पद भरने और अनुबंध के आधार पर तुरंत विशेष कार्यों के लिए 1528 पदों की भर्ती योजना को भी सहमति दे दी है।

प्राइवेट मार्कीट यार्ड की जरूरत को हटाने के लिए हरी झंडी 
मंत्रिमंडल ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 2 प्रतिशत अदायगी से छूट प्राप्त करने के लिए प्राइवेट मार्कीट यार्ड स्थापित करने की छूट देने का फैसला किया है। यह फैसला औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए किया गया है जोकि राज्य में व्यापार को आसान बनाने के लिए सरकार के यत्नों का एक हिस्सा है। इस कदम से फूड प्रोसैसिंग इकाइयों द्वारा किसानों के उत्पादों की सीधी खरीद को उत्साहित करने में मदद मिलेगी। इस संबंध में औद्योगिक और बिजनैस विकास नीति 2017 की धारा 10.11.3 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। प्रवक्ता के अनुसार एंकर इकाइयों को पंजाब एग्रीकल्चरल मार्कीटिंग बोर्ड द्वारा जारी किए लाइसैंसों की शर्त से निजी मार्कीट यार्डों को एम.एस.पी. से 2 प्रतिशत अदायगी करके व्यवस्था 10.11.3 को जोड़कर उत्साहित किया गया था। इसको पिछले साल अगस्त में नोटीफाई किया गया था। मंत्रिमंडल ने राज्य के सभी जिलों में मीडियम स्मॉल इंटरप्राइजिज (एम.एस.ई.) फैसीलिटेशन कौंसिल्ज की स्थापना के प्रसार के लिए 6.14.2 धारा में संशोधन को मंजूरी दी है।  मौजूदा समय में यह सिर्फ 7 जिलों लुधियाना, जालंधर, अमृतसर, एस.ए.एस. नगर, पटियाला, बठिंडा और संगरूर में हैं। काऊंसिलों के प्रमुख संबंधित जिलों के डिप्टी कमिश्नर होंगे जिनको संशोधित धारा अधीन जिला स्तर पर एम.एस.ई. इकाइयों को प्रभावशाली सेवाएं प्रदान करने के लिए डायरैक्टर नियुक्त किया जाएगा। 

गोबिंदगढ़ किले के म्यूजियम में एंट्री टिकट को मंजूरी
अमृतसर के गोबिंदगढ़ किले के म्यूजियम में प्रवेश के लिए सैलानियों को अब टिकट खरीदनी होगी। पंजाब मंत्रिमंडल ने टिकट के दाम पर मोहर लगा दी है। वयस्कों को अब एंट्री के लिए 30 रुपए देने होंगे जबकि 5 साल से कम उम्र वाले बच्चों की एंट्री फ्री होगी। 18 वर्ष तक के बच्चों के 20 रुपए लिए जाएंगे। सीनियर सिटीजन्स, सैनिकों और दिव्यांगों को 20 रुपए अदा करने होंगे। पंजाब पर्यटन विभाग के स्तर पर टिकटों के दाम को प्रत्येक वर्ष रिवाइज किया जाएगा। पर्यटन विभाग को प्रत्येक वर्ष टिकट में अधिकतम 5 रुपए बढ़ौतरी की छूट दी गई है। सरकारी प्रवक्ता के मुताबिक अगर टिकट से प्राप्त आमदनी म्यूजियम के रख-रखाव में कम पड़ती है तो पर्यटन और सांस्कृतिक मामले विभाग अपनी बजट ग्रांट से इसकी व्यवस्था करेगा।

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