झुग्गी-झौंपड़ियों में रहने वाले लोगों के लिए पंजाब कैबिनेट का बड़ा फैसला
punjabkesari.in Wednesday, Oct 14, 2020 - 05:06 PM (IST)
चंडीगढ़: मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंदर सिंह के नेतृत्व में पंजाब कैबिनेट ने बुधवार को झुग्गी-झौंपड़ियों में रहने वाले लोगों के लिए बड़ा ऐलान किया है। कैबिनेट मीटिंग में झुग्गी-झोंपड़ी वालों को जमीन के मालिकाना हक देने के लिए पंजाब स्लम ड्वेलर्स (स्वामित्व अधिकार) एक्ट, 2020 के नियमों को नोटिफिकेशन करने की मंजूरी दे दी गई, जिसस इन्हें बुनियादी सहूलिटतें मुहैया करनी यकीनी बनेंगी।
मुख्यमंत्री दफ्तर के वक्ता के मुताबिक स्थानीय सरकार विभाग ने पहले ही पंजाब स्लम ड्वेलर्स (स्वामित्व अधिकार) एक्ट, 2020 की धारा-17 के उपबंधों को ध्यान में रखकर एक्ट को लागू करने के लिए शहरी स्थानीय इकाई के लिए रूप-रेखा तैयार करने के लिए बसेरा- मुख्यमंत्री झुग्गी-झोंपड़ी विकास प्रोग्राम तैयार किया था।
यह प्रोग्राम हर एक की भागीदारी और सभी शहरों को झुग्गी-झोंपड़ी मुक्त पंजाब की कल्पना करता है, जिसमें प्रत्येक नागरिक की प्राथमिक नागरिक सेवाएं, सामाजिक सहूलियतें हो। शहरी क्षेत्रों के वृद्धि और विकास और प्रवासी जनसंख्या की उपस्थिति के नतीजे के तौर पर हाल ही के पिछले दशकों में पंजाब में सरकारी जमीनों पर कई अन-अधिकारत झुग्गी-झौंपड़ियां बस गई, जिससे सरकार के लिए शहर के निवासियों के साथ इन झुग्गी-झौंपड़ियों के निवासियों को प्राथमिक सहूलियतें मुहैया करना एक चुनौती बना हुआ है।
शहरों के टिकाऊ विकास के लिए राज्य के शहरी क्षेत्रों की झुग्गी-झौंपड़ियों का प्रबंधन एक बड़ी चिंता का विषय है, जो इन नियमों के बनने से कुछ हद तक हल हो जाएंगी।
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