निवेश व रोजगार के मौके बढ़ाने के लिए पंजाब मंत्रिमंडल का बड़ा फैसला

punjabkesari.in Sunday, Oct 18, 2020 - 07:07 PM (IST)

चंडीगढ़ः पंजाब मंत्रिमंडल ने राज्य में निवेश का माहौल बनाने तथा रोजगार के मौके बढ़ाने के लिए फैक्ट्री एक्ट संशोधन ऑर्डीनैंस को बिल में तब्दील करने को विधानसभा में पेश करने की मंजूरी दे दी है। इस आशय का फैसला मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई आज मंत्रिमंडल में लिया गया। इस बिल का उद्देश्य फैक्ट्रीज एक्ट-1948 की धारा 2एम (द्ब), धारा 2एम (द्बद्ब), धारा 85, धारा 65 (4) में संशोधन करने और नई धारा 106-बी को शामिल करना है। 

सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इस बिल से छोटी इकाइयों की मौजूदा सीमा रेखा 10 और 20 से बदलकर क्रमवार 20 और 40 में बदल सकेगी। यह बदलाव राज्य में छोटी इकाइयों द्वारा निर्माण गतिविधियों में वृद्धि होने के कारण आवश्यक था। इससे कामगारों के लिए रोजगार के और मौके पैदा करने में मदद मिलेगी। इसी तरह एक्ट की मौजूदा धारा 85 में भी संशोधन किया जाएगा। इसी दौरान इंस्पेक्टर द्वारा फैक्ट्रियों के निरीक्षण के समय उल्लंघन पाए जाने पर कोताहियों के निपटारे के लिए मौजूदा कानून में कोई उपबंध न होने के मद्देनजर बिल में इस ऐक्ट में धारा 106बी भी शामिल की जाएगी। इससे मामलों के जल्द निपटारे होने के साथ-साथ अदालती कार्यवाही घटेगी। यह बिल कानूनी सलाहकार के परामर्श पर निर्भर होगा।

Mohit