सभी विभागों को प्रभावशाली बनाने के लिए पंजाब मंत्रीमंडल का बड़ा फ़ैसला

punjabkesari.in Wednesday, Jul 15, 2020 - 07:53 PM (IST)

चंडीगढ़: पंजाब मंत्री मंडल की तरफ से आज सभी विभागों की कार्यशैली को ओर समर्थ बनाने के लिए अलग -अलग नियमों में शोध को मंजूरी दे दी गई है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में मंत्रालय ने 5000 या अधिक ग्रेड पे लेने वाले विभागीय आधिकारियों को ग्रुप 'ए' सेवाओं में शुमार करने के लिए पंजाब कमिश्नर आफीसज़ के ग्रुप 'ए' सेवा नियमों को मंज़ूरी दे दी है। यह फ़ैसला पाँचवे वेतन कमीशन की सिफारशें पर विभाग की तरफ से पेश किये प्रस्ताव अनुसार लिया गया है। कमीशनरों के दफ्तरों (ग्रुप ए) सर्विस नियमों 2020 के बनने साथ अब इन आधिकारियों की सेवाओं के लिए ज़रूरी शर्तों लागू हो जाएंगी।

मंत्रीमंडल की तरफ से पंजाब होम गारडज़ और सिवल डिफेंस (ग्रुप ए) सर्विस नियमों 1988 के नियम 8, परिशिष्ठ 'ए' और 'बी' के लिए प्रस्तावित शोध को मंज़ूरी दी गई है जिस के साथ कमांडैंट, जनरल होम गार्ड और डायरैक्टर, सिवल डिफेंस के ओहदे एडीशनल कमांडैंट जनरल, पंजाब होम गार्ड और एडीशनल डायरैक्टर, सिवल डिफेंस बन गए हैं। इस फ़ैसले के साथ विभागीय अधिकारी कमांडैंट जनरल के मौजूदा वेतन स्केल में एडीशनल कमांडैंट जनरल के स्तर तक तरक्की कर सकेंगे और कमांडैंट जनरल की शक्तियां, शक्तियों का प्रयोग डी.जी.पी होम गारडज़ और डायरैक्टर सिवल डिफेंस की तरफ से इस्तेमाल की जा सकेंगी।

खिलाड़ियों के लिए रोज़गार के ओर मौके पैदा करने के यत्न के तौर पर कैबिनेट की तरफ से खिलाड़ी की परिभाषा को ओर रचनात्मिक बनाने के लिए खिलाड़ियों की भर्ती संबंधी नियमों (का पंजाब रिकरूटमैंट आफ स्पोर्टस परसनज़ रूल्ज 1988) के नियम 2(डी) (ए) में संशोधन का फ़ैसला लिया गया। इस फ़ैसले के साथ राष्ट्रीय खेल /सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप /मान्यता वाले अंत्र -राष्ट्रीय टूरनामैंट में सोने, चाँदी या कांस्य का तमगा जीतने वाले खिलाड़ी दर्जा 1और 2 के पदों की भर्ती के लिए योग्य हो जाएंगे।

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Tania pathak