Cabinet Meeting: लुधियाना में स्थापित होगा वायुसेना का अंतरराष्ट्रीय सिविल टर्मिनल

punjabkesari.in Monday, Dec 03, 2018 - 10:21 PM (IST)

चंडीगढ़(अश्वनी): पंजाब मंत्रिमंडल ने उद्यमियों को बकाया धनराशि भुगतान का आखिरी मौका देते हुए वन टाइम सैटलमैंट पॉलिसी-2018 लागू करने को मंजूरी प्रदान की है। मुख्यमंत्री अमरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान मंत्रिमंडल ने पंजाब स्टेट इंडस्ट्रीयल डिवैल्पमैंट कार्पोरेशन लिमिटेड और पंजाब फाइनैंशियल कार्पोरेशन से जुड़े बकायों के भुगतान संबंधी पॉलिसी को हरी झंडी दे दी। यह पॉलिसी इस शर्त पर लागू की गई है कि इसके बाद ऐसी कोई पॉलिसी लागू नहीं की जाएगी। इस पॉलिसी से पंजाब स्टेट इंडस्ट्रीयल डिवैल्पमैंट कार्पोरेशन लिमिटेड के 80 से 100 करोड़ रुपए और पंजाब फाइनैंशियल कार्पोरेशन के 7-10 करोड़ रुपए बकाया वसूली का रास्ता साफ होगा। 

मंत्रिमंडल ने लुधियाना के इंडियन एयरफोर्स स्टेशन हलवारा में नया अंतर्राष्ट्रीय सिविल हवाई टर्मिनल स्थापित करने को हरी झंडी दे दी है। इस संबंध में एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ए.ए.आई.) के साथ समझौता (एम.ओ.यू.) करने के लिए हरी झंडी दे दी गई है। इस सिविल टर्मिनल का निर्माण सांझे तौर पर एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और पंजाब सरकार द्वारा इसके लिए गठित की गई ज्वाइंट वैंचर कंपनी (जे.वी.सी.) द्वारा किया जाएगा। इस प्रोजैक्ट में 51 प्रतिशत हिस्सेदारी एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और 49 प्रतिशत हिस्सेदारी पंजाब सरकार की ग्रेटर लुधियाना डिवैल्पमैंट अथॉरिटी (गलाडा) की होगी। 

पंजाब सरकार 135.54 एकड़ जमीन बिना किसी कीमत के जे.वी.सी. को हिस्सेदारी के तौर पर देगी। इस एयरपोर्ट के निर्माण का सारा खर्च एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया करेगी जबकि इस हवाई अड्डे को चलाने, संचालन और इसके रखरखाव का सारा खर्च कंपनी द्वारा किया जाएगा। प्रोजैक्ट के पहले पड़ाव का काम जिसमें 135.54 एकड़ क्षेत्रफल में कोड-4 था, इस तरह के जहाजों के ऑप्रेशन के लिए पूर्ण रूप में नए अंतर्राष्ट्रीय सिविल एयर टर्मिनल का निर्माण करना शामिल है, जिसे 3 साल में पूरा किया जाएगा। इस प्रोजैक्ट का निर्माण आने वाले समय में पंजाब के आॢथक विकास, व्यापार और औद्योगिक गढ़ लुधियाना और इसके आस-पास के इलाकों को एक नई बुलंदी की तरफ लेकर जाएगा।

पंजाब जल स्त्रोत बिल को मंजूरी
मंत्रिमंडल ने पंजाब जल स्रोत (मैनेजमैंट और रैगुलेशन) बिल-2018 के प्रारूप को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य राज्य के जल स्रोतों के प्रयोग और प्रबंधन को समझदारी, उचित और तर्कसंगत तरीकों से यकीनी बनाना है। इसमें प्रस्तावित की गई पंजाब वाटर रैगुलेशन एंड डिवैल्पमैंट अथॉरिटी (पी.डब्ल्यू. आर.डी.ए.) का एक चेयरमैन और दो मैंबर सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। इस अथॉरिटी के पास जल स्रोतों के बचाव और प्रबंधन के लिए दिशा-निर्देश जारी करने के लिए भी अधिकार होगा। इस अथॉरिटी के पास पीने वाले, घरेलू, व्यापारिक या औद्योगिक प्रयोग के लिए पानी की सप्लाई के लिए दरों संबंधी निर्देश जारी करने का भी अधिकार होगा। 

जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के विलय को मंजूरी
मंत्रिमंडल ने प्रदेश की देहाती ऋण प्रणाली को मजबूत बनाने और सहकारी बैंकों से ऋण प्राप्ति के लिए किसानों को सुविधा प्रदान करने के लिए जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के पंजाब राज्य सहकारी बैंक में विलय को मंजूरी प्रदान कर दी है। इस विलय के जरिए 3 सूत्रीय सहकारी ऋण ढांचे को दो सूत्रीय ढांचे में तबदील करने की मंजूरी प्रदान की गई है, जिससे पंजाब राज्य सहकारी बैंक अब एक बड़ा बैंक बना जाएगा। 

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