मंत्रिमंडल का फैसला: पंजाब कंट्रैक्ट लेबर रूल्स में संशोधन को मंजूरी

punjabkesari.in Friday, Dec 18, 2020 - 09:31 AM (IST)

चंडीगढ़ः पंजाब मंत्रिमंडल ने पंजाब कंट्रैक्ट लेबर (रैगुलेशन एंड ऐबौलिशन) रूल्स, 1973 के नियम 29 में संशोधन कर नया नियम 78-ए शामिल करने को आज मंज़ूरी दे दी। नया नियम 78-ए उद्योगों के अनुपालन के बोझ को घटाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक/डिजिटल फॉर्मेट में रजिस्टरों को बनाए रखने की अनुमति देगा। यह नियम उद्योगों की मांग अनुसार शामिल किया गया है। 

केन्द्रीय वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) द्वारा 17 मई 2020 को जी.एस.डी.पी. का 2 प्रतिशत अतिरिक्त उधार लेने संबंधी हिदायतें हासिल हुई थीं जिसमें यह 2 प्रतिशत अतिरिक्त उधार लेने के लिए कुछ शर्तें लगाई थीं। एक शर्त श्रम कानूनों के द्वारा स्वत: नवीनकरण की थी। मौजूदा समय में पंजाब कंट्रैक्ट लेबर (रैगूलेशन एंड ऐबौलिशन) रूल्स, 1973 नियम अधीन लाइसेंस स्वत: नवीनीकरण का कोई उपबंध नहीं था। इस आशय का निर्णय मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया । बैठक में महसूस किया कि उद्योगों को सुविधा देने के लिए स्वत: नवीनीकरण के उपबंध के लिए नियमों में संशोधन करने की ज़रूरत है। बैठक में उद्योगपति अमृत सागर मित्तल की पंजाब राज्य योजना बोडर् के वाइस चेयरमैन के तौर पर नियुक्ति और राज्य मंत्री के दर्जे को मंजूरी दे दी। इसके अलावा नियुक्ति सम्बन्धी शर्तों और नियमों को भी मंजूरी दे दी। 

वाइस चेयरमैन की नियुक्ति की तारीख़ 30 जुलाई 2019 से 11 अप्रैल 2022 तक के लिए की गई है। एक अन्य फ़ैसले में साल 2019-20 के लिए नागरिक उड्डयन विभाग की 56वीं सालाना प्रशासनिक रिपोर्ट को मंजूरी दे दी। बैठक में ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग के इंजीनियरिंग विंग में जूनियर इंजीनियरों के 81 पदों की भर्ती पंजाब लोक सेवा आयोग (पी.पी.एस.सी.) से करवाने का फ़ैसला किया है। ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग के तहत पंचायत समितियों में काम कर रहे टैक्स कलैक्टरों के वेतनमान संशोधित करने की मंजूरी दे दी है। इस फ़ैसले से टैक्स कलैक्टरों के मौजूदा वेतनमान 5910-20200 2400 ग्रेड पे से बढक़र 10300-34800 3600 ग्रेड पे हो जाएंगे। यह संशोधित वेतनमान हुक्म लागू होने की तारीख़ से अमल में आएंगे और इससे राज्य के खजाने पर सालाना नौ लाख रुपए का अतिरिक्त खर्चा आएगा। 

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