पंजाब, DGP गुप्ता कैट के आदेश के खिलाफ अदालत पहुंचे, मंगलवार को होगी सुनवाई

punjabkesari.in Monday, Jan 20, 2020 - 04:55 PM (IST)

चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी दिनकर गुप्ता की राज्य पुलिस प्रमुख के तौर पर नियुक्ति को दरकिनार करने संबंधी केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) के आदेश के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का सोमवार को दरवाजा खटखटाया।

न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति हरिंदर सिंह सिद्धू की खंडपीठ ने मंगलवार को मामले की सुनवाई किए जाने की अनुमति दी। डीजीपी गुप्ता की ओर से वरिष्ठ वकील पुनीत बाली भी कैट के आदेश के खिलाफ अदालत पहुंचे। उल्लेखनीय है कि पंजाब सरकार को बड़ा झटका देते हुए कैट ने राज्य पुलिस प्रमुख पद पर गुप्ता की नियुक्ति 17 जनवरी को खारिज कर दी थी।

कैट अध्यक्ष एल नरसिम्हा रेड्डी और एम जमशेद की दो सदस्यीय पीठ ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों मोहम्मद मुस्तफा और सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय की याचिका पर यह फैसला दिया। याचिका में, दोनों अधिकारियों ने कहा था कि वे गुप्ता से वरिष्ठ हैं। इसके बावजूद उन्हें ‘‘नजरअंदाज'' किया गया। मुस्तफा 1985 बैच के अधिकारी हैं और चट्टोपाध्याय 1986 बैच के अधिकारी हैं जबकि गुप्ता 1987 बैच के अधिकारी हैं। गुप्ता को 2019 में डीजीपी नियुक्त किया गया था।

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