पंजाब बिजली नियामक आयोग ने अधिक बिजली बिलों की वसूली पर रोक लगाई

punjabkesari.in Wednesday, Oct 31, 2018 - 08:57 AM (IST)

चंडीगढ़(ब्यूरो): कंज्यूमर प्रोटैक्शन कौंसिल पंजाब के सदस्य तथा अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के सचिव डा. एस.बी. पांधी ने बताया कि पंजाब राज्य बिजली नियामक आयोग के साथ हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि छोटी औद्योगिक तथा गैर आवासीय बिजली खपतकारों को जारी किए गए अधिक बिलों की वसूली पर 1 जनवरी, 2019 तक रोक लगा दी गई है। इन औद्योगिक इकाइयों के पास 20 किलोवाट से अधिक का लोड है। 

बैठक दौरान नियामक आयोग की चेयरपर्सन कुसुमजीत सिद्धू के ध्यान में यह बात लाई गई कि पंजाब राज्य पावर कॉर्पोरेशन द्वारा इन खपतकारों को जारी किए गए बिजली बिलों की रीडिंग सही नहीं है। इस कारण आम खपतकारों पर अधिक बोझ डाल दिया गया है। उन्होंने कहा कि रैगुलेटरी कमीशन ने 19 अप्रैल, 2018 को पंजाब पावर कॉर्पोरेशन को अपने सिस्टम को के.डब्ल्यू.एच. से के.वी.ए.एच. में तबदील करने के निर्देश दिए थे।

पावर कॉर्पोरेशन को संशोधित सिस्टम अनुसार 31 जुलाई 2018 तक बिल देने के लिए पर्याप्त प्रबंध करने के लिए कहा गया था परन्तु पावर कॉर्पोरेशन ने इन निर्देशों की पालना नहीं की। पावर कॉर्पोरेशन ने आरंभ में के.वी.ए.एच. अनुसार मीटरों से रीडिंग नहीं ली तथा 1 अगस्त, 2018 से जारी किए गए बिल गलत रीङ्क्षडग अनुसार भी दिए गए। इसलिए 1 अगस्त, 2018 के बाद जारी किए गए सभी बिलों को संशोधित किए जाने की जरूरत है ताकि बेगुनाह खपतकारों की लूट न हो सके। अब सभी बिल के.वी.ए.एच. यूनिट्स में जारी किए जाएंगे तथा पावर कॉर्पोरेशन के बिङ्क्षलग सैक्शन द्वारा पिछले समय में जारी किए गए सभी बिजली बिल संशोधित किए जाएंगे। 

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