पंजाब सरकार ने शिक्षक तबादला नीति में किया बदलाव, अब........

punjabkesari.in Monday, Feb 26, 2024 - 06:32 PM (IST)

चंडीगढ़ : पंजाब सरकार द्वारा वर्ष 2019 में जारी की गई अध्यापकों की तबादला नीति में शोध किया गया है। बताया जा रहा है कि शिक्षा विभाग ने 2019 में जारी अध्यापकों की तबादला नीति में बड़ा बदलाव किया है। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में एक पत्र जारी करते हुए कहा है कि जारी नोटीफिकेशन के अनुसार अध्यापक तबादला नीति 2019 के पैरा नंबर 8 में नीचे लिखे अनुसार शोध किया गया है।

यह भी पढ़ेंबिना ड्राइवर के चली ट्रेन के मामले में बड़ी खबर, रेलवे विभाग ने लिया ये Action

नए आदेशों के तहत यह स्थानांतरण नीति उन कर्मचारियों में लागू नहीं होगी जो कैंसर रोगी (स्वयं, पति या पत्नी या बच्चे)/ डायलिसिस पर (स्वयं, पति या पत्नी या बच्चे) / लीवर / किडनी प्रत्यारोपण / 40% से अधिक विकलांगता / 
विकलांग बच्चों या बौद्धिक रूप से अक्षम बच्चों वाले व्यक्ति / युद्ध विधवा / शहीद की विधवा / जहां पति या पत्नी की मृत्यु के कारण सेवारत कर्मचारी को तुरंत किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित करना आवश्यक हो जाता है और 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हों या ऐसे शिक्षक हों, जो कठिन क्षेत्रों में तैनात सशस्त्र बल कर्मियों के पति या पत्नी हों। इन मामलों में आदेश शिक्षा मंत्री की मंजूरी से जारी किए जाएंगे।

यह भी पढ़ें- शराब कारोबार से करोड़ों कमाने की तैयारी में पंजाब सरकार, जल्द हो सकती है घोषणा

Content Editor

Subhash Kapoor