बरगाड़ी बेअदबी मामलाः CBI कोर्ट से पंजाब सरकार को नहीं मिली क्लोजर रिपोर्ट की कॉपी

punjabkesari.in Thursday, Nov 07, 2019 - 09:38 AM (IST)

मोहाली(कुलदीप): अकाली-भाजपा सरकार के कार्यकाल दौरान पंजाब में श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के मामले की सुनवाई सी.बी.आई. की विशेष अदालत में हुई।कोर्ट में पंजाब सरकार ने 2 एप्लीकेशनें दायर कीं जबकि जांच एजैंसी सी.बी.आई. की ओर से भी एक एप्लीकेशन दायर की गई।

सरकार ने कोर्ट में दायर पहली एप्लीकेशन में कहा कि कोर्ट ने निचली अदालत को सी.बी.आई. की क्लोजर रिपोर्ट की कॉपी देने के आदेश दिए थे लेकिन अभी तक पंजाब सरकार को कॉपी नहीं मिल सकी है। सरकार ने दूसरी एप्लीकेशन में कहा कि केस से संबंधित कागजात जिला एवं सैशन जज फरीदकोट की कोर्ट में भेजे जाएं। कोर्ट ने सभी पहलुओं पर विचार करते हुए केस की सुनवाई की अगली तारीख 20 नवम्बर निश्चित कर दी है।

वहीं, दूसरी ओर रामपुरा फूल से पूर्व विधायक हरबंस सिंह जलाल ने आज फिर से सी.बी.आई. की अदालत में पेश होकर 2 अलग-अलग एप्लीकेशनें दायर कीं। जलाल ने अपनी एप्लीकेशन में लिखा कि इनकी कॉपियां भले ही पंजाब सरकार तथा सी.बी.आई. को दे दी जाएं लेकिन शिकायतकर्ताओं के वकील गगनप्रदीप सिंह बल को न दी जाएं।दूसरी ओर सी.बी.आई. के जांच अधिकारी अनिल कुमार यादव ने पिछली पेशियों पर सी.बी.आई. की कारगुजारी बारे एतराज संबंधी लिखित रूप में अपना पक्ष पेश करते हुए कहा कि हाईकोर्ट ने एजैंसी को जांच के आदेश नहीं दिए बल्कि पंजाब सरकार की अपील पर ही जांच शुरू की गई थी।

अदालत में शिकायतकर्ताओं रणजीत सिंह बुर्ज सिंह वाला तथा ग्रंथी गोरा सिंह के वकील गगनप्रदीप सिंह बल ने आज फिर कहा कि पूर्व विधायक हरबंस सिंह जलालपुर का इस केस से कोई लेना-देना नहीं है, वह सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए केस को उलझा रहे हैं। उन्होंने पंजाब सरकार पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर सरकार को क्लोजर रिपोर्ट की कॉपी नहीं मिली थी तो सरकार को चाहिए था कि वह अदालत में दोबारा एप्लीकेशन उसी समय दायर करती लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। आज 6 नवम्बर को अदालत में सुनवाई दौरान सरकार कह रही है कि कॉपी नहीं मिली। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार जानबूझ कर इस केस को लंबा खींच रही है।

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