पंजाब के व्यापारियों के लिए खुशखबरी, 1 लाख रुपए तक के माल पर नहीं लागू होगा ई-वे बिल

punjabkesari.in Thursday, Sep 13, 2018 - 11:03 PM (IST)

जालंधर(नरेश): पंजाब में अब एक लाख रुपए तक के माल के आवागमन पर ई-वे बिल का नियम लागू नहीं होगा। पंजाब सरकार ने व्यापारियों की इस मांग को मानते हुए नए नियमों का नोटीफिकेशन जारी कर दिया है। इससे पहले पंजाब में प्रदेश के अंदर 50 हजार रुपए तक के माल के आवागमन पर ई-वे बिल का नियम लागू नहीं होता था। व्यापारी लंबे समय से इसकी सीमा बढ़ाकर 1 लाख रुपए करने की मांग कर रहे थे। पंजाब सरकार की कर एवं आबकारी विभाग की तरफ से जारी किए गए नोटीफिकेशन में साफ किया गया है कि अगले एक साल तक पंजाब में एक लाख रुपए तक के माल के आवागमन पर ई-वे बिल से छूट दी गई है। एक साल बाद इस पर पुन: विचार किया जा सकता है। नोटीफिकेशन के मुताबिक यह नियम तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है। 

खेल उद्योग संघ संघर्ष समिति ने किया स्वागत 
इस मांग के लिए संघर्ष कर रहे जालंधर के खेल उद्योग संघर्ष समिति के कन्वीनर रविंद्र धीर ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है। धीर ने साथ ही यह भी कहा कि यह नियम एक साल के लिए नहीं बल्कि सदा के लिए होना चाहिए। रविंद्र धीर और उनके साथी व्यापारियों ने इस मामले पर कई बार पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत बादल से मुलाकात की थी और उन्हें ई-वे बिल के कारण व्यापारियों को हो रही परेशानियों प्रति अवगत करवाया था। मनप्रीत ने व्यापारियों को जल्द इस समस्या के समाधान का भरोसा दिया था और आज व्यापारियों की आवाज सुन ली गई है जिसके लिए व्यापारी सरकार के आभारी हैं।

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