पंजाब सरकार की दो-टूक चेतावनी, इन स्कूलों के लाइसेंस होंगे रद्द!
punjabkesari.in Wednesday, Apr 30, 2025 - 10:20 AM (IST)

जालंधर (मनोज): शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत पंजाब सरकार सरकारी आदेशों को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए हर तरह से जुटी हुई है। यह जानकारी पंजाब के बागवानी, स्वतंत्रता सेनानी और रक्षा सेवा कल्याण मंत्री मोहिंदर भगत ने दी। उन्होंने कहा कि सरकारी आदेशों का पालन न करने वाले निजी स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उनके लाइसैंस रद्द किए जाएंगे।
कैबिनेट मंत्री ने पंजाब के सभी निजी स्कूलों को कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए और पंजाब सरकार शैक्षणिक सत्र 2025-26 से इसे सुचारू रूप से लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी।
भगत ने कहा कि आर.टी.आई. एक्ट के तहत आने वाले सभी स्कूलों को अपनी कक्षा में कुल सीटों में से 25 प्रतिशत सीटें आर्थिक रूप से कमजोर और पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित करनी चाहिए। कैबिनेट मंत्री ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि जो स्कूल इस एक्ट का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ पंजाब सरकार उचित कार्रवाई करेगी।
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