Punjab में कर्मचारियों के तबादलों को लेकर नए निर्देश जारी, पढ़ें...

punjabkesari.in Tuesday, Jun 16, 2026 - 12:38 PM (IST)

चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के सामान्य तबादलों (ट्रांसफर) और नियुक्तियों की निर्धारित समय-सीमा बढ़ा दी है। कार्मिक (पर्सोनल) विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुसार अब राज्य के सभी विभागों, बोर्डों और निगमों में सामान्य तबादले और नियुक्तियां 30 जून 2026 तक की जा सकेंगी।

PunjabKesari

पर्सोनल विभाग की पर्सोनल पॉलिसी-2 शाखा की ओर से जारी पत्र में राज्य के सभी विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों (डिविजनल कमिश्नरों), उपायुक्तों (डिप्टी कमिश्नरों), उपमंडल मजिस्ट्रेटों (एसडीएम) तथा विभिन्न बोर्डों और निगमों के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशकों (मैनेजिंग डायरेक्टरों) को इस संबंध में सूचित किया गया है। विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार पहले सामान्य तबादलों और नियुक्तियों की अवधि 15 अप्रैल 2026 से 14 जून 2026 तक निर्धारित की गई थी। अब इसमें 16 दिनों का विस्तार करते हुए अंतिम तिथि 30 जून 2026 कर दी गई है। आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि 30 जून 2026 के बाद सामान्य तबादलों और नियुक्तियों पर पूरी तरह रोक लागू हो जाएगी। इसके बाद किसी भी अधिकारी या कर्मचारी का तबादला अथवा नियुक्ति केवल पर्सोनल विभाग द्वारा 23 अप्रैल 2018 को जारी ट्रांसफर पॉलिसी के प्रावधानों के तहत ही की जा सकेगी।

पर्सोनल विभाग ने सभी सरकारी विभागों, बोर्डों और निगमों को निर्देश दिए हैं कि यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी के तबादले से संबंधित कोई प्रस्ताव लंबित है तो उसे निर्धारित समय-सीमा के भीतर ही निपटाया जाए। सरकार के इस फैसले से विभिन्न विभागों में लंबे समय से लंबित तबादलों को अंतिम रूप देने का अवसर मिलेगा। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि ये आदेश सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बाद जारी किए गए हैं और तत्काल प्रभाव से पूरे राज्य में लागू होंगे।


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Writer

Vatika

Related News