Punjab: स्कैनिंग सैंटरों पर स्वास्थ्य विभाग की दबिश, मौके पर मच गई खलबली

punjabkesari.in Wednesday, Mar 12, 2025 - 05:26 PM (IST)

नवांशहर (त्रिपाठी) : जिला परिवार कल्याण अधिकारी डा. हरीश किरपाल ने आज बंगा में 4 निजी अल्ट्रासाऊंड स्कैन सैंटरों की औचक जांच की गई। इस अवसर पर उन्होंने अल्ट्रासाऊंड स्कैन सैंटरों के रिकॉर्ड की भी जांच की। जिला परिवार कल्याण अधिकारी ने बताया कि पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट का मुख्य उद्देश्य जन्मपूर्व लिंग निर्धारण जांच पर रोक लगाकर कन्या भ्रूण हत्या को रोकना है।

उन्होंने निजी अल्ट्रासाऊंड स्कैन सैंटरों के प्रतिनिधियों को निर्देश दिए कि वे पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट के प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिले में पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट को सख्ती से लागू करके भ्रूण हत्या की बुराई को खत्म किया जा रहा है। जिला परिवार कल्याण अधिकारी ने बताया कि जिले में यदि कोई व्यक्ति पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट का उल्लंघन करते हुए पकड़ा गया तो उसके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस अपराध में शामिल सभी लोग, डॉक्टर से लेकर जांच करने वाले व्यक्ति तक, समान रूप से दोषी माने जाते हैं और दोषी पाए जाने पर कम से कम 3 साल की कैद हो सकती है।


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Content Editor

Subhash Kapoor

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