बेअदबी मामला: सुखजिंद्र व शक्ति सिंह को पंजाब पुलिस ने अवैध तरीके से किया गिरफ्तार

punjabkesari.in Wednesday, Aug 19, 2020 - 01:19 PM (IST)

चंडीगढ़(हांडा): श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी मामलों में सी.बी.आई. जांच कर रही है, लेकिन पंजाब पुलिस की एस.आई.टी. ने 4 जुलाई, 2020 को हिरासत में लिए गए सुखजिंद्र सिंह उर्फ सन्नी और शक्ति सिंह को गिरफ्तार कर लिया था। सन्नी पंजाब पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंच गया था जिस पर कोर्ट ने सी.बी.आई. व सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था। सी.बी.आई. ने हाईकोर्ट में जवाब दाखिल कर बताया कि पंजाब पुलिस ने सन्नी व शक्ति सिंह को अवैध रूप से गिरफ्तार किया है, क्योंकि मामले की जांच सी.बी.आई. कर रही है। 

सी.बी.आई. ने कोर्ट से मांग की कि बेअदबी मामले में पंजाब पुलिस की एस.आई.टी. की ओर से की जा रही जांच पर रोक लगाई जाए। सी.बी.आई. ने कहा कि जून, सितम्बर और अक्तूबर 2015 में दर्ज की गई एफ.आई.आर. पर एस.आई.टी. से समानांतर जांच बंद करवाई जाए, क्योंकि सी.बी.आई. इन सभी मामलों की जांच कर रही है। मंगलवार को पंजाब सरकार और सी.बी.आई. ने मामले में बहस के लिए समय की मांग की, जिस पर सुनवाई 3 सितम्बर तक स्थगित कर दी गई है।  सी.बी.आई. के एडिशनल सुपरिंटैंडैंट अनिल कुमार यादव ने हाईकोर्ट में दायर जवाब में एस.आई.टी. द्वारा फरीदकोट अदालत में सी.आर.पी.सी. की धारा 173 के तहत दायर की गई अंतिम जांच रिपोर्ट को भी खारिज करने की मांग की है।

सी.बी.आई. ने कहा कि सुखजिंद्र और शक्ति सिंह को 6 जुलाई, 2018 को सी.बी.आई. ने भी हिरासत में लिया था और आरोपियों ने तब मोहाली अदालत से जमानत हासिल कर ली थी। एस.आई.टी. द्वारा की जा रही जांच को सी.आर.पी.सी. के प्रावधानों के विपरीत बताते हुए सी.बी.आई. ने कहा कि उन्होंने एस.आई.टी. की इस अवैध जांच के खिलाफ मोहाली स्थित सी.बी.आई. की विशेष अदालत में एप्लीकेशन फाइल की हुई है। 

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