एस.एच.ओ.व मुंशी के भी होंगे तबादले, सरकार ने बनाई नई नीति

punjabkesari.in Wednesday, Jul 18, 2018 - 06:40 PM (IST)

चंडीगढ़: पंजाब पुलिस की आज जारी नई तबादला नीति के मुताबिक अब एस.एच.ओ तथा मुंशी एक थाने में अधिक से अधिक तीन साल तथा कांस्टेबल और हैड कांस्टेबल पांच वर्ष तक तैनात रह सकेंगे। 

ज्ञातव्य है कि नशे की समस्या से जूझ रही सरकार के सामने आए तथ्यों के बाद ऐसे फैसले लेने को मजबूर होना पड़ा। नशे के मामले में तस्करों तथा मौत के सौदागरों से साठगांठ सामने आई तथा अधिकारी और कर्मचारियों को निलंबित तक करना पड़ा। ऐसा मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह के निर्देश पर पुलिस के कामकाज में पारदर्शिता लाने तथा निचले रैंक के कर्मचारियों के कथित गठजोड़ को तोडऩे के लिए किया गया है। नई नीति के तहत यह भी फैसला किया गया है कि कोई भी थाना प्रभारी एस.एच.ओ अपने गृह उप मंडल में तैनात नहीं किया जाएगा। प्रवक्ता के अनुसार अपराधियों तथा निचले रैंक के कर्मियों की सांठगांठ की मिली शिकायतें को गंभीरता से लेते हुए पुलिस महानिदेशक सुरेश अरोड़ा को नई तबादला नीति बनाने को कहा था। 

पुलिस के कामकाज में पारदर्शिता लाने और निचले रैंक के कर्मचारियों की कथित सांठगांठ को तोडऩे के लिए बनाई गई नई नीति के अनुसार किसी पुलिस थाने का एस.एच.ओ. इंचार्ज अपने गृह उपमंडल में तैनात नहीं किया जायेगा। नई तबादला नीति में व्यवस्था की गई है कि आपराधिक मामला दर्ज होने के बाद निचले स्तर का कोई भी पुलिसकर्मी उस जिले में तैनात नहीं रहेगा। रेंज के आई.जी./डी.आई.जी. तुरंत उसे रेंज के किसी अन्य जिले में तैनात करेंगे। नई नीति के अनुसार किसी पुलिस थाने के एस.एच.ओ. इंचार्ज का न्यूनतम सेवाकाल एक साल होगा। 

एस.एच.ओ. के लिए सब-इंस्पेक्टर पद की तैनाती की स्वीकृति दी गई है, वहीं रेगुलर सब-इंस्पेक्टर से कम रैंक का अधिकारी एस.एच.ओ. के तौर पर तैनात नहीं किया जाएगा। जहां एस.एच.ओ. के लिए इंस्पेक्टर का पद स्वीकृत किया हुआ है, वहां रेगुलर इंस्पेक्टर रैंक से नीचे के अधिकारी को एस.एच.ओ. के तौर पर तैनात किया जाएगा। नई नीति के अनुसार एम.एच.सी./ए.एम.एच.सी. (मुंशी/अतिरिक्त मुंशी) की तैनाती की मियाद एक पुलिस थाने में तीन साल होगी। उसके बाद अन्य पद के लिए उसका तबादला किया जाएगा। 

सी.आई.ए. इंचार्ज और स्पैशल स्टाफ के इंचार्ज की मियाद आम तौर पर एक साल होगी। इस नीति के अनुसार एक पुलिस थाने में तैनात अतिरिक्त रैंक (अपर सबॉर्डीनेट) की मियाद आम तौर पर तीन साल होगी जो सम्बन्धित एस.एस.पी./कमिश्नर ऑफ पुलिस की तरफ से पांच साल तक  बढ़ाई जा सकती है। निचले रैंक के (कांस्टेबल और हैड कांस्टेबल) की तैनाती की एक पुलिस थाने में आम मियाद तीन साल होगी।  
 

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