बड़े Action की तैयारी में स्कूल शिक्षा विभाग, बनाई गई 7 मैंबरी टीम
punjabkesari.in Tuesday, Apr 22, 2025 - 01:01 PM (IST)

लुधियाना (विक्की): स्कूल शिक्षा विभाग ने कुछ महीनों पहले बेशक स्कूलों को आर.टी.ई. की पक्की मान्यता दे दी है लेकिन विभाग के ध्यान में आया है कि पक्की मान्यता मिलने के बाद स्कूल आर.टी.ई. के नियमों व मापदंडों के तहत विभिन्न विभागों से मिलने वाले सर्टीफिकेटों को अप-टू-डेट नहीं कर रहे।
जानकारी के मुताबिक कई स्कूल तो ऐसे हैं जिन्होंने अपने फायर सेफ्टी, बिल्डिंग सेफ्टी के सर्टीफिकेट तक रिन्यू भी नहीं करवाए। वहीं कई स्कूल अन्य नियमों की धज्जियां उड़ाने लग गए हैं जिसकी रियलिटी जानने के लिए डी.ई.ओ. एलीमैंट्री रविंद्र कौर ने निजी स्कूलों की विजिट करके दस्तावेज चैक करने का फार्मूला तैयार किया है। इस शृंखला में डीईओ ने 7 मैंबरी टीम का गठन किया है जो स्कूलों में जाकर आरटीई एक्ट 2009 के तहत दस्तावेजों की चैकिंग करेंगी। डी.ई.ओ. एलीमैंट्री द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि जिला स्तर पर बनाई गई निरीक्षण टीमें लुधियाना के सभी निजी स्कूलों का नियमित निरीक्षण करेंगी और निरीक्षण रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी जाएगी।
इसी क्रम में बी.पी.ई.ओज़ को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने ब्लॉकों में स्थित सभी प्राइवेट स्कूलों के प्रिंसीपलों और मैनेजरों को सूचित करें कि वे आर.टी.ई. एक्ट और उससे संबंधित नियमों की अनुपालना से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेज़ तैयार रखें और निरीक्षण के समय जांच टीम को मौके पर उपलब्ध करवाएं। सोमवार को ज़िले के समस्त ब्लॉक प्राइमरी शिक्षा अधिकारीयों (बी.पी.ई.ओज़) और सभी गैर-सरकारी/प्राइवेट स्कूलों को आर.टी.ई. एक्ट 2009 और पंजाब राज्य आर.टी.ई. नियम, 2011 की अनुपालना को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं।
चैकिंग टीम को देनी होंगी दस्तावेजों की तस्दीकशुदा कापियां
स्कूलों को सभी दस्तावेजों की तस्दीकशुदा कापियां निरीक्षण के समय निरीक्षण टीम को मौके पर प्रस्तुत की जानी अनिवार्य है, ताकि सरकार को भेजी जा सकें। यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी स्कूल में निरीक्षण के दौरान कोई भी दस्तावेज़ अधूरे पाए जाते हैं या आर.टी.ई. नियमों की अवहेलना मिलती है, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित स्कूल प्रमुख या प्रबंधक की होगी।
बिना मान्यता के चल रही स्कूल रूपी दुकानों की आएगी शामत
जिले के विभिन्न माैहल्लों व इलाकों में किसी बोर्ड व शिक्षा विभाग की मान्यता लिए बिना ही पिछले कई वर्षों से चल रहे निजी स्कूलों की चैकिंग भी होगी। विभाग की इस चैकिंग के दौरान उन स्कूल रूपी दुकानों की शामत आ सकती है जो छोटे-छोटे मोहल्लों में शिक्षा के नाम पर पेरैंट्स से फीस के रूप में मोटे पैसे इकटठे करने के साथ अध्यापकों को भी पूरी सैलरी न देकर उनके अधिकारों का हनन कर रहे हैं। यही नहीं इनमें पढ़ाने वाले अध्यापक भी किसी तरह की योग्यता को पूरा नहीं करते।
हालांकि मोहल्लों में शिक्षा रूपी ऐसी कई दुकानें पिछले कई वर्ष से चल रही हैं लेकिन कभी भी किसी अधिकारी ने इनकी चैकिंग करने की जरूरत नहीं समझी। जानकारी के मुताबिक उक्त स्कूलों पढ़ने वाले छात्रों का नाम सरकार के ई-पंजाब पोर्टल पर भी दर्ज नहीं होता, क्योंकि ई-पंजाब पोर्टल पर नाम दर्ज करने के लिए स्कूलों को यू डाइस नंबर लेने से पहले आर.टी.ई. की मान्यता लेने के साथ अन्य कई औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं लेकिन बिना आर.टी.ई. की मान्यता के चल रहे यह स्कूल कोई भी मापदंड पूरा नहीं करते जिसकी वजह से इनको मान्यता मिल ही नहीं पाती।
यह बनाई 7 मैंबरी टीम
सभी स्कूलों की ब्लाक वाइज चैकिंग के लिए डी.ई.ओ. द्वारा 7 मैंबरी टीम का गठन किया गया है जिसमें डीईओ एलीमैंट्री चेयरमैन होंगी जबकि ब्लाक प्राइमरी एजुकेशन आफिसर, मेजर सिंह लीगल असिस्टैंट, ए.पी.सी. फाइनांस,जूनियर असिस्टैंट, एम.आई.एस .को-आर्डीनेटर विशाल कुमार समेत सुधार ब्लाक के अध्यापक को शामिल किया गया है।
आर.टी.ई. एक्ट के तहत ये दस्तावेज होंगे चैक
बिल्डिंग सेफ्टी सर्टीफिकेट
फायर सेफ्टी सर्टीफिकेट
सुरक्षित पेयजल प्रमाण-पत्र
सैनिटेशन सर्टीफिकेट
सुरक्षित स्कूल वाहन नीति संबंधी दस्तावेज़
स्कूल द्वारा दी जा रही मूलभूत सुविधाओं से संबंधित दस्तावेज़