मिस पूजा आपराधिक केस के खिलाफ पहुंची हाईकोर्ट

punjabkesari.in Tuesday, May 08, 2018 - 09:29 AM (IST)

चंडीगढ़ (बृजेन्द्र): पंजाबी सिंगर मिस पूजा के एक गाने में पुरुष कलाकार द्वारा यमराज को शराब पीते दिखाए जाने के चलते धार्मिक भावनाएं आहत होने के दावे वाली शिकायत पर दर्ज केस को मिस पूजा ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने प्रतिवादी के रूप में पंजाब सरकार सहित अन्यों को 14 मई के लिए नोटिस जारी किया है। 

16 मई को नंगल की कोर्ट में यह केस लगा है जहां संबंधित मैजिस्ट्रेट केस की मॉनीटरिंग कर रहे हैं। याची मिस पूजा की ओर से दलीलें पेश करते हुए एडवोकेट कृष्ण सिंह डडवाल ने कहा कि मिस पूजा के खिलाफ संबंधित केस नहीं बनता। यह सब जानबूझ कर नहीं किया गया। वहीं, मैजिस्ट्रेट के पास 156 (3) सी.आर.पी.सी. के तहत शिकायत दायर करने से पहले पुलिस को शिकायत देनी होती है जो नहीं दी गई। ऐसे में मैजिस्ट्रेट आदेश नहीं दे सकता।

इसके अलावा 295(ए) में केस दर्ज करने से पहले राज्य की मंजूरी आवश्यक है जो नहीं ली गई। ऐसे में सी.आर.पी.सी. 196 की उल्लंघना की गई। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के प्रियंका श्रीवास्तव केस की जजमैंट का भी हवाला दलीलों में दिया गया। कहा गया कि शिकायतकत्र्ता की कोई भावनाएं आहत नहीं हुई हैं। बॉलीवुड के पुराने एक्टर की यमराज की गदा वाली एक फिल्म का भी उदाहरण पेश किया गया। 
 

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