अदालत ने आपराधिक मानहानि केस में राधे मां को जारी किए सम्मन

punjabkesari.in Wednesday, Jun 05, 2019 - 08:26 AM (IST)

कपूरथला(स.ह.): कपूरथला के ए.सी.जे.एम. श्रीमती जसबीर कौर ने फगवाड़ा के सुरिन्द्र मित्तल द्वारा दायर आपराधिक मानहानि केस में विवादित धर्मगुरु राधे मां को सम्मन जारी कर 26 अगस्त 2019 को पेश होने के आदेश जारी किए हैं। सुरिन्द्र मित्तल ने 2015 में राधे मां के खिलाफ फगवाड़ा की अदालत में आपराधिक मानहानि का केस दायर किया था। बाद में इस केस को कपूरथला ट्रांसफर कर दिया गया था। 

फोन पर परेशान करती थी राधे मां  

गौरतलब है कि 2015 में सुरिन्द्र मित्तल ने एक आडियो क्लिप जारी कर यह दावा किया था कि यह सुखविन्द्र कौर उर्फ राधे मां उसको फोन करके बार-बार परेशान करती है, उसके खिलाफ न बोलने के लिए पैसों का लालच देती है। जब मित्तल उसके पैसों के जाल में नहीं फंसा तो उसने प्यार का जाल फैंकने का प्रयास किया। जब तब भी बात नहीं बनी तो उसने भस्म करने की धमकियां देनी शुरू कर दीं। यह सब आडियो क्लिप में रिकार्ड है। इसकी इलैक्ट्रोनिक न्यूज चैनलों व प्रिंट मीडिया में काफी चर्चा भी हुई। 

राधे मां ने मित्तल पर लगाए थे यह आरोप

राधे मां ने बाद में एक हिन्दी दैनिक समाचार पत्र में यह बयान दिया था कि ‘‘सुरिन्द्र मित्तल का जो आडियो वायरल हुआ है, उसमें जो स्वयं रेप जैसे जघन्य अपराध का आरोपी है, वह मुझ पर आरोप लगा रहा है, बेमतलब की बातें करता है, मित्तल पर अलग-अलग थानों में 4 जगह रेप के आरोप हैं। संजीव गुप्ता से उन्हें जानकारी मिली है कि मित्तल पर अलग-अलग मामलों में 40 से ज्यादा मुकद्दमे दर्ज हैं, ऐसे में इस व्यक्ति की विश्वसनीयता पर भी प्रश्नचिन्ह लग जाता है।’’

बढ़ी राधे मां की मुश्किलें

राधे मां के इस झूठे बयान को लेकर सुरिन्द्र मित्तल ने उन पर आपराधिक मानहानि का केस दायर कर दिया था। 4 वर्षों तक अदालत में सुनवाई चलती रही तथा अब माननीय ए.सी.जे.एम. श्रीमती जसबीर कौर ने मित्तल के वकील जे.जे.एस. अरोड़ा की दलील सुनने के बाद राधे मां को 26 अगस्त को पेश होने के आदेश जारी कर दिए। अब देखना यह है कि राधे मां इस आदेश के बाद क्या रुख लेती है परन्तु उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। 

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