महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाओं को रोकने के लिए रेलवे ने ये दिशा-निर्देश किए जारी

punjabkesari.in Saturday, Mar 20, 2021 - 05:29 PM (IST)

जैतो (रघुनंदन पराशर): रेल मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि भारतीय रेलवे में प्रतिदिन 23 मिलियन यात्री यात्रा करते हैं, जिनमें से 20 फीसद यानी लगभग 4.6 मिलियन महिलाऐं हैं। हाल के दिनों में ट्रेनों और रेलवे परिसरों में महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाएं चिंता का एक प्रमुख क्षेत्र रही हैं। इसलिए भारतीय रेलवे में एक केंद्रित प्रयास के हिस्से के रूप में कदम महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए सामूहिक रूप से प्रयास करने और रेलवे में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार को कम करने के लिए उठाए गए हैं।

ट्रेनों और रेलवे परिसरों में महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाओं को रोकने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा सभी क्षेत्रीय रेलवे और उत्पादन इकाइयों को जारी किए गए दिशानिर्देशों में कहा गया है कि एक्शन प्लान को शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्लान में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। बिना किसी देरी के प्राथमिकता पर मौजूदा संसाधनों से शॉर्ट टर्म प्लान को तुरंत लागू किया जाना चाहिए। 

इसमें संदिग्धों पर नजर रखना, ड्यूटी अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा अपने दौर के दौरान कमजोर स्थानों पर नियमित यात्रा करना शामिल हो सकता है। हालांकि दीर्घकालिक योजना जिसमें आधारभूत संरचना, सीसीटीवी, लाइट मास्ट आदि का सुधार शामिल हो सकता है, जिसमें उचित समय लग सकता है।

वेटिंग रूम अनुपलब्ध नहीं होने चाहिए और व्यक्तियों को उचित प्रविष्टि के बाद वेटिंग रूम में प्रवेश करने की अनुमति दी जानी चाहिए, विशेष रूप से रात में और ऐसे समय में जब यात्रियों की न्यूनतम उपस्थिति हो।  अधिकारी द्वारा विषम समय में क्रॉस ट्रेनों और रेलवे परिसर में बिना पहचान पत्र के किसी भी कर्मचारी को अनुमति नहीं दी जा सकती है। रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में शराब का सेवन करने वाले व्यक्तियों को पकड़ने और उन पर मुकदमा चलाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए और ऐसे अपराधों में शामिल रेलवे कर्मचारियों के खिलाफ अनुकरणीय कार्रवाई की जानी चाहिए आदि दिशानिर्देश और सुझाव दिए गए हैं।

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Tania pathak