नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के आरोप, सौतेले पिता को अदालत ने सुनाई सख्त सजा

punjabkesari.in Wednesday, Mar 29, 2023 - 05:03 PM (IST)

चंडीगढ़ (सुशील राज): नाबालिग सौतेली बेटी से दुष्कर्म के मामले में फास्ट ट्रैक जज स्वाति सहगल की अदालत ने आरोपी पिता को 20 साल सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 60 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी पिता को 2 साल की अधिक सजा भुगतनी पड़ेगी। शिकायतकर्ता के वकील ने अदालत में कहा कि पीड़िता की मेडिकल जांच में दुष्कर्म की संभावना से इंकार नही किया गया। सरकारी वकील ने कहा था कि यह केस संदेह से परे साबित हुआ है। दूसरी ओर आरोपी के वकील ने दलील दी कि उसे केस में झूठा फंसाया गया है, इसके अलावा यह कहा गया था कि वह और पीड़िता की मां एक लड़के के साथ उसके संबंधों के खिलाफ थे। ऐसे में पीड़िता ने अपने पिता के खिलाफ दुष्कर्म का झूठा मामला दर्ज करवा दिया। 

3 से 4 बार जबरदस्ती संबंध बनाए

दायर केस 5 नवंबर,2020 का है। पीड़िता ने बताया कि उसके पिता की मौत हो गई थी, जिसके बाद मां ने दूसरी शादी करवा ली। उसने कहा था कि उसकी मां जनवरी और फरवरी 2019 में उसकी दूसरी शादी के बाद गर्भवती थी, जब उसके सौतेले पिता ने उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। घबराहट और शर्म के कारण उसने यह बात उस समय किसी को नहीं बताई। पीड़िता के अनुसार पिता ने उसके साथ तीन-चार बार शारीरिक संबंध बनाए। पुलिस ने एफ.आई.आर दर्ज करवा कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही नाबालिग लड़की की मेडिकल जांच करवाई गई। मामले की गहराई से जांच करने के बाद पुलिस ने तय समय पर अदालत में चार्जशीट पेश की, जिसमें अदालत ने आरोपों और सबूतों को देखते हुए आरोप तय कर सुनवाई शुरु कर दी।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

पंजाब की खबरें Instagram पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here

   

News Editor

Kalash