शादी का झांसा दे नाबालिगा से शर्मनाक काम करने वाले को अदालत ने सुनाई यह सजा

punjabkesari.in Thursday, May 19, 2022 - 10:20 AM (IST)

लुधियाना (मेहरा): अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमरजीत सिंह की अदालत ने जुगियाना के आनंद शर्मा (20) को शादी का झांसा देकर 13 साल की नाबालिग लड़की का अपहरण और उसका शारीरिक शोषण करने के आरोप में आरोपी पाते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

अदालत ने आरोपी की रहम की अपील ठुकराते हुए उसे 1,10,000 रुपए जुर्माना भी अदा करने का आदेश दिया है। जुर्माने की राशि में से पीड़ित लड़की को मुआवजे के रूप में एक लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा।

सरकारी वकील ने बताया कि पीड़ित लड़की के पिता के बयान के बाद आरोपी के खिलाफ 27 मार्च 2019 को साहनेवाल थाने में मामला दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया था कि आरोपी ने 4 दिन पहले उसकी बेटी को शादी का झांसा देकर अपहरण किया था। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर बच्ची को बरामद कर लिया है। पीड़ित लड़की के बयान और मेडीकल जांच के मद्देनजर आरोपी पर पॉक्सो एक्ट के तहत उसका शारीरिक शोषण करने का मामला दर्ज किया गया था।

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News Editor

Kalash