दुष्कर्म मामला : विधायक बैंस और अन्यों के जमानती वारंट जारी करने के आदेश

punjabkesari.in Saturday, Nov 13, 2021 - 11:46 AM (IST)

लुधियाना (मेहरा): ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट हरसिमरनजीत कौर की अदालत ने लोक इंसाफ पार्टी के प्रमुख सिमरजीत सिंह बैंस और अन्य आरोपियों के लिए जमानती वारंट जारी करने के आदेश दिए हैं। लुधियाना पुलिस ने 10 नवंबर को सिमरजीत सिंह बैंस और अन्यों के खिलाफ दुष्कर्म के आरोपों के अंतर्गत अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी, जिस पर अदालत ने 18 नवंबर को विधायक और अन्यों की अदालत में हाजिरी यकीनी बनाने के लिए जमानती वारंट जारी करने के आदेश दिए हैं।

विधवा महिला की शिकायत पर उसके साथ दुष्कर्म करने और अन्य धाराओं के अंतर्गत की गई शिकायत के कारण पुलिस थाना डिविजन नंबर-6 की तरफ से विधायक बैंस और अन्यों के खिलाफ पर्चा दर्ज किया था, जो कि अदालत के आदेशों पर ही दर्ज किया गया था। पीड़ित विधवा ने अदालत से पुलिस को विधायक के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करने के आदेश देने की मांग कर पटीशन दायर की थी।

महिला ने कमलजीत सिंह, बलजिंदर कौर, जसबीर कौर, सुखचैन सिंह, परमजीत सिंह उर्फ पंमा, लुधियाना के गोगी शर्मा के खिलाफ भी एफ.आई.आर. दर्ज करने की गुहार लगाई थी, जिनके खिलाफ अदालत में चार्जशीट दायर की गई है।

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Content Writer

Sunita sarangal

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