दुष्कर्म मामलाः अदालत ने आरोपी को सुनाया यह फैसला
punjabkesari.in Wednesday, Jul 13, 2022 - 01:55 PM (IST)
चंडीगढ़ (सुशील): अतिरिक्त जिला एवं सेशन जज स्वाति सहगल ने मंगलवार को नाबालिग लड़की से बलात्कार और गर्भवती होने के मामले में मामा के लड़के को 20 वर्ष की कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी को 40,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में पीड़िता ने आपत्ति जताई थी परंतु मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर अदालत ने आरोपी को सजा सुनाई है।
जानकारी अनुसार 3 वर्ष पहले सकेटर-39 थाना पुलिस ने दुष्कर्म व पोस्को एक्ट तहत केस दर्ज करके नौजवान को गिरफ्तार किया था। पुलिस को दी शिकायत पर पीड़िता ने बताया कि उसके मामा का लड़का उसके साथ गलत हरकत था, तब वह सिर्फ 13 वर्ष की थी और वह गर्भवती भी हो गई थी। हालांकि उसको गर्भपात करवाना पड़ा। उसके बयानों के आधार पर पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया था।
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