सरकार के नए आदेश से उद्योग जगत में हड़कंप, लाखों की रिकवरी के नोटिस

punjabkesari.in Thursday, Jun 18, 2026 - 04:19 PM (IST)

खन्ना : पंजाब सरकार ने राज्य में लगने वाले नए उद्योगों और पुराने उद्योगों की क्षमता को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक पॉलिसी जारी की थी जिसमें बिजली बिलों में लगने वाली आई. डी. (इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी) और आई. डी. एफ. ( इनफास्ट स्ट्रक्चरल डिवेल्पमेंट फंड) में छूट दे दी गई थी। इस छूट से प्रभावित होकर राज्य में बहुत से नए उद्योग लगे थे और बहुत से लोगों ने अपनी मौजूदा उद्योग की क्षमता बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट की थी।

अब पंजाब सरकार ने ऐसे सभी उद्योग, जो यह छूट ले रहे थे, को नोटिस जारी कर 8 मार्च से ली गई छूट के बकाया जमा करने को कहा है और आगे से बिजली बिलों में भी यह कर लगने का नोटिस जारी कर दिया है। पंजाब में ऐसे उद्योगों को जब पिछली बकाया के लाखों रुपए के नोटिस मिले तो हड़कंप मच गया।

इस बाबत जब औद्योगिक पॉलिसी के माहिर कपिल चिक्रसल से संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि औद्योगिक पॉलिसी 2017 और औद्योगिक पॉलिसी 2022 में यह छूट दी गई थी जिससे राज्य में बहुत से नए उद्योग लगने शुरू हुए थे। यह पॉलिसी का एक्ट विधानसभा में पास किया गया था, अब अगर इसमें कोई भी संशोधन करना है तो इसे विधानसभा में पास करवाना अनिवार्य है। बिना ऐसा किए जारी किए गए सर्कुलर को अगर हाई कोर्ट में चुनौती दी जाती है तो यह रद्द हो जाएगा।

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News Editor

Kalash

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