NOC के बिना रजिस्ट्री न होने के मामले में आज मिल सकती है राहत

punjabkesari.in Friday, Jun 10, 2022 - 08:17 PM (IST)

लुधियाना (हितेश):  पंजाब के लोगों को एन.ओ.सी के बिना प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री न होने बारे लगी शर्त की वजह से आ रही परेशानियों से राहत मिल सकती है जिसके लिए लोकल बॉडीज व शहरी विकास विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी द्वारा शनिवार को ज्वाइंट मीटिंग बुलाई गई है। 

यहां बताना उचित होगा कि रेवेन्यू विभाग द्वारा कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए अवैध कालोनियों में स्थित प्लॉटों की रजिस्ट्री करने के लिए लोकल बॉडीज व शहरी विकास विभाग एन.ओ.सी. लेना लाजिमी किया हुआ है लेकिन कुछ जगह एन.ओ.सी के बिना रजिस्ट्री होने की शिकायत मिलने पर सरकार द्वारा सब रजिस्ट्रार को सस्पेंड करने की कार्रवाई की गई है। इसके विरोध में रेवेन्यू डिपार्टमेंट के मुलाजिमों द्वारा की गई हड़ताल भले ही खुल गई है लेकिन सब रजिस्ट्रारों ने एन.ओ.सी. के बिना कोई रजिस्ट्री न करने की घोषणा की है। भले ही वो 1995 से पहले बनी या मंजूर कालोनी के अलावा किसी सरकारी विभाग द्वारा विकसित एरिया की ही क्यों न हो। 

इसके चलते रजिस्ट्री का काम लगभग ठप्प होकर रह गया है जिससे सरकार का रेवेन्यू तो रुका ही है लोगों को प्रॉपर्टी की खरीद- फरोख्त, लोन, बिजली कनेक्शन लेने या नक्शा पास करवाने में दिक्कत आ रही है। इस समस्या का समाधान करने की जिम्मेदारी सरकार द्वारा लोकल बॉडीज व शहरी विकास विभाग को सौंपी गई है जिसके प्रिंसीपल सेक्रेटरी द्वारा शनिवार को दोनों विभागों के अधिकारियों की मीटिंग बुलाई गई है। इस दौरान यह रूपरेखा तैयार की जाएगी कि किस एरिया को एन.ओ.सी. की जरूरत नहीं है और पॉलिसी के मुताबिक एन.ओ.सी. जारी करने के क्या सिस्टम लागू किया जाए।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

पंजाब की खबरें Instagram पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here


 


सबसे ज्यादा पढ़े गए

News Editor

Kamini

Recommended News

Related News